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CG News: सांप के काटने से पत्नी की मौत, मुआवजा दिलाने के नाम पर मांगी 50 हजार की रिश्वत; बाबू गिरफ्तार

Tue, 28 Jul 2026 07:38 PM IST
रायगढ़ ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायगढ़ Published by: रायगढ़ ब्यूरो Updated Tue, 28 Jul 2026 07:38 PM IST
सार

Chhattisgarh News: रायगढ़ कलेक्ट्रेट की राहत एवं आपदा प्रबंधन शाखा के एक बाबू को सर्पदंश से मृत महिला के परिजनों को मिलने वाली मुआवजा राशि दिलाने के एवज में 50 हजार रुपये का हस्ताक्षरित चेक मांगने के आरोप में एसीबी ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।

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Bribe demanded to secure compensation following a woman death from a snakebite accused arrested with cheque
50 हजार की रिश्वत लेते बाबू गिरफ्तार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में सर्पदंश से पत्नी की मौत के बाद शासन से मिलने वाली मुआवजा राशि बैंक खाते में दिलाने के एवज में 50 हजार रुपये मांगने का मामला सामने आया है। एसीबी की टीम ने राहत एवं आपदा प्रबंधन शाखा के बाबू को 50 हजार रुपये का हस्ताक्षरित चेक लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया।
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पत्नी की मौत के बाद मुआवजे के लिए लगाया था आवेदन
मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थी विजय सिदार निवासी बुलाकी, पुसौर ने एसीबी बिलासपुर में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि वर्ष 2023 में सर्पदंश से उसकी पत्नी रामकुमारी की मौत हो गई थी। इसके बाद शासन से मिलने वाली मुआवजा राशि के लिए उसने राजस्व विभाग में आवेदन किया था। यह प्रकरण कलेक्ट्रेट रायगढ़ में लंबित था।
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मुआवजा दिलाने के बदले मांगा 50 हजार का चेक
शिकायत के अनुसार, मुआवजा राशि जल्द बैंक खाते में जारी कराने के लिए राहत एवं आपदा प्रबंधन शाखा के बाबू राजकुमार सिदार ने 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी। बाबू ने कहा कि मुआवजा मिलने के बाद 50 हजार रुपये दे देना, लेकिन तब तक गारंटी के तौर पर 50 हजार रुपये का हस्ताक्षरित चेक जमा करना होगा।
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शिकायतकर्ता ने एसीबी से की शिकायत
प्रार्थी बाबू को कोई चेक देना नहीं चाहता था। उसने एसीबी बिलासपुर से संपर्क कर पूरी शिकायत दर्ज कराई और बाबू को रंगे हाथ पकड़वाने की योजना बनाई। शिकायत का सत्यापन सही पाए जाने के बाद एसीबी की टीम ने कार्रवाई की। आरोपी बाबू राजकुमार सिदार को राहत एवं आपदा प्रबंधन शाखा में शिकायतकर्ता से 50 हजार रुपये का हस्ताक्षरित चेक प्राप्त करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया।


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पीसी एक्ट के तहत दर्ज हुआ मामला
गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act), 1988 की धारा 7 के तहत कार्रवाई की जा रही है। एसीबी मामले की आगे की जांच में जुटी है।
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