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रायगढ़: पत्नी ने खाना बनाने से किया मना, तो पति ने कर दी हत्या; अब कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा

अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़ Published by: राहुल तिवारी Updated Fri, 05 Dec 2025 09:55 PM IST
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सार

रायगढ़ में घरेलू विवाद ने खूनी रूप ले लिया, जहां पत्नी की पिटाई से मौत के मामले में अदालत ने फैसला सुनाई है। अदलात ने आरोपी पति को कठोर सजा सुनाई है।
 

Husband sentenced to ten years for murder of wife in Raigarh
जिला एवं सत्र न्यायालय रायगढ़ - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

रायगढ़ में घरेलू विवाद ने दिल दहला देने वाला रूप ले लिया। खाना बनाने की बात पर पति और पत्नी के बीच हुआ मामूली विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने पत्नी को कमरे में ले जाकर बेरहमी से पीटा। गंभीर चोटों से घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अदालत ने इस मामले में आरोपी को सजा सुनाई।

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रायगढ़ में खाना बनाने की बात को लेकर पत्नी से विवाद के बाद पति द्वारा डंडे से पीटकर हत्या करने के मामले में अदालत ने दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार ग्राम पंचायत बाम्हनपाली के सरपंच पति दयाराम राठिया को 11 नवंबर 2024 को फोन पर सूचना मिली, जिसके बाद वह घर पहुंचे। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि आरोपी की पत्नी विमला चौहान शाम करीब चार बजे अतर खड़िया के घर में बैठी थी।
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आरोपी ने पत्नी से खाना बनाने को कहा, जिस पर उसने कहा कि आज से वह उसके लिए खाना नहीं बनाएगी। इतना सुनते ही आरोपी ने पत्नी को घसीटकर कमरे में ले जाकर मारपीट शुरू कर दी। पिटाई से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। आरोपी ने खून धोकर उसे सिविल अस्पताल खरसिया में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई।

घटना के बाद खरसिया थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए दस वर्ष का सश्रम कारावास और सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न चुकाने पर एक दिन का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश दिया गया। मामले में लोक अभियोजक पीएन गुप्ता ने पैरवी की।

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