Uttarakhand: प्रदेश के कर्मचारियों के तबादलों की धारा-27 के प्रावधानों में मिल सकती है राहत, कल होगी बैठक
प्रदेश के कर्मचारियों के तबादलों की धारा-27 के प्रावधानों में राहत मिल सकती है। कल इसे लेकर बैठक होगी।
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प्रदेश में कर्मचारियों के तबादलों से जुड़े वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम-2017 की धारा-27 के प्रावधानों में कुछ राहत मिल सकती है। इसके लिए 24 अप्रैल को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है।
कार्मिक विभाग की ओर से धारा-27 के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों के निवारण और अधिनियम के किसी प्रावधान में परिवर्तन, विचलन, छूट देने पर विचार-विमर्श किया जाएगा। इसके लिए पहले 20 अप्रैल को बैठक प्रस्तावित की गई थी।
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अब यह बैठक 24 अप्रैल को मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में होगी। प्रदेश में लंबे समय से धारा-27 के तहत अनिवार्य तबादले नहीं हो पाए। इससे उन कर्मचारियों का इंतजार बढ़ता जा रहा है, जिनका बीमारी या अन्य जरूरी कारण से तबादला नहीं हो पाया।

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