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Uttarakhand: प्रदेश के कर्मचारियों के तबादलों की धारा-27 के प्रावधानों में मिल सकती है राहत, कल होगी बैठक

अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Thu, 23 Apr 2026 01:14 PM IST
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सार

 प्रदेश के कर्मचारियों के तबादलों की धारा-27 के प्रावधानों में राहत मिल सकती है। कल इसे लेकर बैठक होगी। 

Relief May Be Available Under the Provisions of Section 27 Regarding Employee Transfers Uttarakhand news
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन (फाइल फोटो) - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार

प्रदेश में कर्मचारियों के तबादलों से जुड़े वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम-2017 की धारा-27 के प्रावधानों में कुछ राहत मिल सकती है। इसके लिए 24 अप्रैल को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है।

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कार्मिक विभाग की ओर से धारा-27 के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों के निवारण और अधिनियम के किसी प्रावधान में परिवर्तन, विचलन, छूट देने पर विचार-विमर्श किया जाएगा। इसके लिए पहले 20 अप्रैल को बैठक प्रस्तावित की गई थी।

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अब यह बैठक 24 अप्रैल को मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में होगी। प्रदेश में लंबे समय से धारा-27 के तहत अनिवार्य तबादले नहीं हो पाए। इससे उन कर्मचारियों का इंतजार बढ़ता जा रहा है, जिनका बीमारी या अन्य जरूरी कारण से तबादला नहीं हो पाया।

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