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Delhi: केजरीवाल के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर 9 जुलाई को आदेश पारित करेगा कोर्ट, दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामला

पीटीआई, नई दिल्ली Published by: श्याम जी. Updated Tue, 04 Jun 2024 06:59 PM IST
सार

दिल्ली की एक अदालत ने उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े धन शोधन मामले में 9 जुलाई के को आदेश पारित कर सकती है। आदेश ने मंगलवार को यह कहते हुए आदेश टाल दिया कि  दस्तावेज भारी थे और अदालत को निर्णय लेने के लिए समय चाहिए।

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Court will pass order on ED  charge sheet against Kejriwal in excise duty policy case on July 9
अरविंद केजरीवाल - फोटो : अमर उजाला
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दिल्ली की एक अदालत इस बात पर नौ जुलाई को अपना आदेश पारित कर सकती है कि क्या उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी द्वारा दायर पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लिया जाए या नहीं। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा मंगलवार को आदेश पारित करने वाले थे। लेकिन यह कहते हुए इसे 9 जुलाई के लिए टाल दिया कि दस्तावेज भारी थे और अदालत को निर्णय लेने के लिए समय चाहिए।

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न्यायाधीश ने दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलें भी शामिल थीं। जिसमें कहा गया था कि उसके पास आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। ईडी ने चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया है। इस बीच अदालत चिकित्सा आधार पर जमानत की मांग करने वाली केजरीवाल की अर्जी पर बुधवार को अपना आदेश सुना सकती है।

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