{"_id":"699f9a21f4fa2d78720fd24e","slug":"delhi-ansal-group-s-assets-worth-rs-598-crore-attached-2026-02-26","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi: अंसल ग्रुप की 598 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच, मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Delhi: अंसल ग्रुप की 598 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच, मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Thu, 26 Feb 2026 06:26 AM IST
विज्ञापन
सार
यह कार्रवाई गुरुग्राम के विभिन्न सेक्टरों में भूमि अधिग्रहण और उसे अवैध रूप से रिलीज करने से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विज्ञापन
विस्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रियल एस्टेट कंपनी अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लि. (एपीआईएल) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में 598 करोड़ रुपये की भूमि अटैच कर ली है। यह कार्रवाई गुरुग्राम के विभिन्न सेक्टरों में भूमि अधिग्रहण और उसे अवैध रूप से रिलीज करने से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई है।
Trending Videos
जांच एजेंसी के अनुसार यह मामला गुरुग्राम के सेक्टर 58-63 और 65-67 में भूमि अधिग्रहण में हुई व्यापक अनियमितताओं से जुड़ा है। ईडी का आरोप है कि मूल रूप से सार्वजनिक विकास (हुडा) के लिए अधिसूचित भूमि को एक भ्रष्ट प्रक्रिया के तहत निजी बिल्डरों को लाभ पहुंचाने के लिए छोड़ दिया गया था। जांच में सामने आया कि अंसल ग्रुप ने संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर औने-पौने दामों पर जमीन हथियाने के लिए मुखौटा कंपनियों का सहारा लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
जमीन मालिकों को आर्थिक नुकसान
ईडी ने बताया कि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी होने के बाद किसानों और जमीन मालिकों की स्थिति कमजोर हो गई थी, जिसका फायदा उठाकर उनसे बाजार भाव से काफी कम कीमत पर जमीनें लिखवा ली गईं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 2019 में दर्ज की गई सीबीआई की एफआईआर पर आधारित है।
ईडी ने पाया कि जिस विवादित जमीन पर एसेंसियां और वर्सालिया जैसे प्रोजेक्ट विकसित किए गए, वह अब बेची जा चुकी है, इसलिए उसके बदले आगरा में स्थित समूह की अन्य संपत्तियों को जब्त किया गया है। एजेंसी