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पहलवान के यौन शोषण का मामला: दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दी दलील, बृजभूषण ने जानबूझकर हरकतें छिपाने की कोशिश की

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Sat, 23 Sep 2023 10:18 PM IST
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सार

दिल्ली पुलिस ने 16 सितंबर को दलील दी थी कि आरोपी बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को निगरानी समिति ने कभी भी क्लीन चिट नहीं दी है। सिंह के खिलाफ महिला पहलवान के यौन उत्पीड़न मामले में आरोप पर बहस के दौरान यह तर्क दिया गया था।

Delhi Police argued in the court that Brij Bhushan deliberately tried to hide his actions
बृजभूषण शरण सिंह - फोटो : फाइल फोटो
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महिला पहलवान के यौन शोषण मामले में दिल्ली पुलिस ने शनिवार को तर्क दिया कि भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को पता था कि वह क्या कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने शिकायत के साथ अपनी कार्रवाई को छिपाने की कोशिश की, जो उनकी मंशा को दर्शाता है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल के समक्ष पुलिस ने दलील दी कि निगरानी समिति ने इस मामले में आरोपी को कभी क्लीनचिट नहीं दी।

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दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया कि कुछ जुड़ी हुई घटनाएं और शिकायतें हैं जिन्हें एक साथ जोड़ दिया गया है। विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने तुलसी प्रजापति मुठभेड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि उस मामले में दो एफआईआर को जोड़ दिया गया था। एसपीपी ने यह भी कहा कि अदालत के पास इस मामले की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है क्योंकि कुछ घटनाएं दिल्ली में हुई थीं।
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उन्होंने यह भी कहा कि शिकायतें समय-बाधित नहीं हैं क्योंकि शिकायतें आईपीसी की धारा 354 की हैं। दिल्ली पुलिस ने यह भी तर्क दिया कि धारा 188 सीआरपीसी के तहत मंजूरी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कुछ घटनाएं देश के भीतर हुईं। अपने तर्कों के समर्थन में एसपीपी ने कजाकिस्तान, मंगोलिया, बेल्लारी और नई दिल्ली में हुई घटनाओं का हवाला दिया।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अभियुक्तों के कार्यों को सह-अभियुक्तों द्वारा सुविधाजनक बनाया गया था। उन्होंने नई दिल्ली में डब्ल्यूएफआई कार्यालय में आरोपी के कमरे के बाहर दो शिकायतकर्ताओं के भाई और पति को रोक दिया। अदालत यौन उत्पीड़न मामले में बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप के बिंदु पर दिल्ली पुलिस की आगे की दलीलें सात अक्तूबर को सुनना जारी रखेगी। 

इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने 16 सितंबर को दलील दी थी कि आरोपी बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को निगरानी समिति ने कभी भी क्लीन चिट नहीं दी है। सिंह के खिलाफ महिला पहलवान के यौन उत्पीड़न मामले में आरोप पर बहस के दौरान यह तर्क दिया गया था। यह भी तर्क दिया गया कि केवल इशारा धारा 354 आईपीसी के तहत अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त है। विशेष लोक अभियोजक अतुल दिल्ली पुलिस के लिए श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि निरीक्षण समिति द्वारा आरोपी को कभी भी आरोपों से बरी नहीं किया गया था। समिति ने कभी नहीं कहा कि आरोप झूठे या निराधार है।
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