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Delhi Election: बिना मतदाता पहचान पत्र के भी डाल सकते हैं वोट, इन दस्तावेजों में से किसी एक को ले जाएं साथ

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्याम जी. Updated Tue, 04 Feb 2025 10:25 PM IST
सार

मतदान के लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। मतदाता सूची में नाम होने पर मतदाता पहचान पत्र न होने की स्थिति में वोट दिया जा सकता है। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए पहचान पत्र के रूप में 12 अन्य दस्तावेज व प्रमाण पत्रों को इस्तेमाल करने की स्वीकृति दी है। 

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Election Commission approves use of 12 other documents as identity cards for voting
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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दिल्ली में पांच फरवरी (बुधवार) को 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 1.56 करोड़ मतदाता करेंगे। 13,766 मतदान केंद्रों पर सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान होगा। इसके लिए दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से तैयारियां पूरी कर ली हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि मतदान करने जाएं तो कौन से डॉक्यूमेंट साथ ले जाएं। किसी के पास अगर मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी) नहीं है तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। 

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मतदान के लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। मतदाता सूची में नाम होने पर मतदाता पहचान पत्र न होने की स्थिति में वोट दिया जा सकता है। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए पहचान पत्र के रूप में 12 अन्य दस्तावेज व प्रमाण पत्रों को इस्तेमाल करने की स्वीकृति दी है। इनमें से किसी एक दस्तावेज का पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल कर मतदान किया जा सकता है। इनमें पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैक या पोस्ट ऑफिस की ओर से जारी फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की ओर से जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आरजीआई (रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड।
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फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र व राज्य, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की ओर से कर्मचारियों को जारी फोटो युक्त पहचान पत्र, मनरेगा कार्ड, विधायक व संसद सदस्यों द्वारा जारी आधिकारिक पहचान पत्र, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी विशेष दिव्यांग पहचान पत्र शामिल है। किसी मतदाता के घर वोटर सूचना पर्ची नहीं पहुंच पाई हो तो वे वोटर हेल्पलाइन एप, दिल्ली के सीईओ कार्यालय के वेबपोर्टल के माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं और वोटर सूचना पर्ची भी डाउनलोड कर सकते हैं।

सार्वजनिक अवकाश
दिल्ली सरकार ने बुधवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को एक आदेश जारी कर सार्वजनिक की घोषणा की है। सरकारी महकमों, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों सहित तमाम कार्यालयों में कर्मचारियों का अवकाश रहेगा, ताकि कर्मचारी मतदान कर सकें।

दिल्ली चुनाव से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े
कुल मतदान केंद्र- 13,766
केंद्र में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या- चार
चुनाव में तैनात कुल कर्मचारी-1,09,955
पोलिंग ड्यूटी में लगाए गए कर्मचारी- 68,733
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तैनात- 220 कंपनियां
होम गार्ड के जवान- 19,000
दिल्ली पुलिस के जवान- 35,626
ईवीएम रखी गई है तैयार कुल सेंट्रल यूनिट (सीयू)- 20,692
बैलेट यूनिट (बीयू)- 21,584
वीवीपैट- 18,943
11 जिलों में बने स्ट्रांग रूम व काउंटिंग सेंटर- 19

इतने हैं मतदाता...
कुल मतदाता :-15614000
पुरुष :-8376173
महिला :-7236560
अन्य :-1267

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