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Faridabad News: संपत्ति धोखाधड़ी के आरोप में बेटे समेत दो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
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पुलिस को शिकायत देने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर किया अदालत का रुख
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। संपत्ति के फर्जी हस्तांतरण और धोखाधड़ी के मामले में थाना मुजेसर पुलिस ने अदालत के आदेश पर बेटे समेत दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। शिकायतकर्ता राजनी देवी ने अदालत में दायर शिकायत में बताया कि वह संजय कॉलोनी स्थित मकान की मालिक हैं।
उनके अनुसार यह मकान उन्होंने वर्ष 1988 में सेल डीड के माध्यम से खरीदा था। शिकायत में आरोप लगाया गया कि उनके बेटे भुवनेश्वर ने वसीयत कराने की बात कहकर धोखे से वर्ष 2014 में मकान का ट्रांसफर डीड अपने नाम करा लिया। बाद में अदालत ने इस ट्रांसफर डीड को धोखाधड़ी और गलत बयानी का परिणाम मानते हुए निरस्त कर दिया था। इसके बावजूद भुवनेश्वर ने 28 मई 2025 को मकान का आधा हिस्सा मोहम्मद वसीम के नाम 12.60 लाख रुपये में ट्रांसफर कर दिया। राजनी देवी का आरोप है कि वसीम को भी संपत्ति के विवाद और पूर्व ट्रांसफर डीड के बारे में जानकारी थी। उन्होंने पुलिस को शिकायत देने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए अदालत का रुख किया। जेएमआईसी फरीदाबाद अनिल कुमार की अदालत ने 31 जुलाई 2026 को आवेदन स्वीकार करते हुए थाना प्रभारी को प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए थे। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि अदालत के आदेश के बाद थाना मुजेसर में 14 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। संपत्ति के फर्जी हस्तांतरण और धोखाधड़ी के मामले में थाना मुजेसर पुलिस ने अदालत के आदेश पर बेटे समेत दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। शिकायतकर्ता राजनी देवी ने अदालत में दायर शिकायत में बताया कि वह संजय कॉलोनी स्थित मकान की मालिक हैं।
उनके अनुसार यह मकान उन्होंने वर्ष 1988 में सेल डीड के माध्यम से खरीदा था। शिकायत में आरोप लगाया गया कि उनके बेटे भुवनेश्वर ने वसीयत कराने की बात कहकर धोखे से वर्ष 2014 में मकान का ट्रांसफर डीड अपने नाम करा लिया। बाद में अदालत ने इस ट्रांसफर डीड को धोखाधड़ी और गलत बयानी का परिणाम मानते हुए निरस्त कर दिया था। इसके बावजूद भुवनेश्वर ने 28 मई 2025 को मकान का आधा हिस्सा मोहम्मद वसीम के नाम 12.60 लाख रुपये में ट्रांसफर कर दिया। राजनी देवी का आरोप है कि वसीम को भी संपत्ति के विवाद और पूर्व ट्रांसफर डीड के बारे में जानकारी थी। उन्होंने पुलिस को शिकायत देने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए अदालत का रुख किया। जेएमआईसी फरीदाबाद अनिल कुमार की अदालत ने 31 जुलाई 2026 को आवेदन स्वीकार करते हुए थाना प्रभारी को प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए थे। पुलिस प्रवक्ता यशपाल ने बताया कि अदालत के आदेश के बाद थाना मुजेसर में 14 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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