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Faridabad News: पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद, 50 हजार का जुर्माना
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झाड़-फूंक से इलाज कराने का विरोध करने पर की थी हत्या
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। तिगांव थाना क्षेत्र में पत्नी की सरिये से हमला कर हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय शर्मा की अदालत ने दोषी पति देवेंद्र नागर को 31 जुलाई को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर फैसला सुनाया है ।
अभियोजन के अनुसार, तीस दिसंबर 2023 को गौतमबुद्धनगर के गांव सलारपुर निवासी किरणपाल ने तिगांव थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि उनकी बेटी रविता की उसके पति ने हत्या कर दी है। पुलिस मौके पर पहुंची तो रविता का शव घर के फर्श पर पड़ा मिला। उसके सिर, हाथ और पैरों पर गंभीर चोट के निशान थे। जांच में सामने आया कि पति ने सरिये से हमला कर पत्नी की हत्या की थी।
लीगल एडवोकेट ने बताया कि पति देवेंद्र पिछले करीब दो वर्षों से बीमार था। उसकी पत्नी चाहती थी कि वह किसी चिकित्सक से इलाज कराए, लेकिन वह झाड़-फूंक के जरिये इलाज कराने पर अड़ा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। घटना वाले दिन भी इसी मुद्दे पर कहासुनी हुई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर देवेंद्र ने पहले अपने बेटे को खेत पर भेज दिया और फिर घर में रविता पर सरिये से हमला कर दिया। वार इतना गंभीर था कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पति देवेंद्र घर से भाग गया। जब बेटा वापस लौटा तो उसने मां को खून से लथपथ पड़ा देखा और शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे।
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पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर पति देवेंद्र गिरफ्तार किया और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान दंपती के आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले बेटे ने अदालत में महत्वपूर्ण गवाही दी। अदालत ने बेटे की गवाही, अन्य गवाहों, मेडिकल रिपोर्ट और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को विश्वसनीय मानते हुए देवेंद्र दोषी ठहराया और शुक्रवार को उसे उम्रकैद की सजा के साथ 50 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। तिगांव थाना क्षेत्र में पत्नी की सरिये से हमला कर हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय शर्मा की अदालत ने दोषी पति देवेंद्र नागर को 31 जुलाई को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर फैसला सुनाया है ।
अभियोजन के अनुसार, तीस दिसंबर 2023 को गौतमबुद्धनगर के गांव सलारपुर निवासी किरणपाल ने तिगांव थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि उनकी बेटी रविता की उसके पति ने हत्या कर दी है। पुलिस मौके पर पहुंची तो रविता का शव घर के फर्श पर पड़ा मिला। उसके सिर, हाथ और पैरों पर गंभीर चोट के निशान थे। जांच में सामने आया कि पति ने सरिये से हमला कर पत्नी की हत्या की थी।
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लीगल एडवोकेट ने बताया कि पति देवेंद्र पिछले करीब दो वर्षों से बीमार था। उसकी पत्नी चाहती थी कि वह किसी चिकित्सक से इलाज कराए, लेकिन वह झाड़-फूंक के जरिये इलाज कराने पर अड़ा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। घटना वाले दिन भी इसी मुद्दे पर कहासुनी हुई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर देवेंद्र ने पहले अपने बेटे को खेत पर भेज दिया और फिर घर में रविता पर सरिये से हमला कर दिया। वार इतना गंभीर था कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पति देवेंद्र घर से भाग गया। जब बेटा वापस लौटा तो उसने मां को खून से लथपथ पड़ा देखा और शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे।
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पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर पति देवेंद्र गिरफ्तार किया और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान दंपती के आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले बेटे ने अदालत में महत्वपूर्ण गवाही दी। अदालत ने बेटे की गवाही, अन्य गवाहों, मेडिकल रिपोर्ट और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को विश्वसनीय मानते हुए देवेंद्र दोषी ठहराया और शुक्रवार को उसे उम्रकैद की सजा के साथ 50 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।