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Faridabad News: एसआईआरः हर चार में से एक मतदाता का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं
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सिर्फ 72.37 प्रतिशत मतदाताओं के नाम शामिल, 5.22 लाख मतदाता एएसडीडी श्रेणी में
30 अगस्त तक दर्ज करा सकते हैं दावा और आपत्ति
राहुल राज
फरीदाबाद। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत जिले की फोटोयुक्त ड्राफ्ट मतदाता सूची शुक्रवार को जारी कर दी गई। ड्राफ्ट मतदाता सूची में जिले के करीब हर चार में से एक मतदाता का नाम शामिल नहीं हुआ है। निर्वाचन विभाग के अनुसार, कुल 18.89 लाख मतदाताओं में से 72.37 प्रतिशत यानी करीब 13.67 लाख का नाम ही ड्राफ्ट सूची में शामिल किया गया है। वहीं, 5.22 लाख मतदाताओं को एएसडीडी श्रेणी में रखा गया है। ये मतदाता 30 अगस्त तक दावा-आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
उपायुक्त ने बताया कि मतदाता अब मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा की वेबसाइट ceoharyana.gov.in पर घर बैठे अपने विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र के अनुसार ड्राफ्ट मतदाता सूची देख और डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा सूची संबंधित निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों (ईआरओ) के कार्यालयों और मतदान केंद्रों पर भी निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।
यदि किसी पात्र मतदाता का नाम सूची में शामिल नहीं है या नाम, पता, आयु, फोटो अथवा अन्य विवरण में त्रुटि है, तो वह 31 जुलाई से 30 अगस्त तक दावा एवं आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसके लिए प्रपत्र-6, 7 और 8 संबंधित ईआरओ के समक्ष जमा किए जा सकते हैं।
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3 अक्टूबर को जारी होगा अंतिम मतदाता सूची
उपायुक्त ने बताया कि प्राप्त सभी दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण 28 सितंबर तक किया जाएगा और अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची 3 अक्तूबर 2026 को प्रकाशित होगी। जिन मतदाताओं के गणना प्रपत्र का उपलब्ध अभिलेखों से मिलान नहीं हो सका है या जिन मामलों में विसंगतियां मिली हैं, उन्हें बीएलओ के माध्यम से नोटिस जारी किए जाएंगे। ऐसे मामलों में आवश्यक दस्तावेजों की जांच के बाद ईआरओ और एईआरओ नियमानुसार निर्णय लेंगे। उन्होंने सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि वे समय रहते अपना नाम और विवरण जांच लें, ताकि अंतिम मतदाता सूची पूरी तरह शुद्ध और अद्यतन तैयार की जा सके।
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30 अगस्त तक दर्ज करा सकते हैं दावा और आपत्ति
राहुल राज
फरीदाबाद। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत जिले की फोटोयुक्त ड्राफ्ट मतदाता सूची शुक्रवार को जारी कर दी गई। ड्राफ्ट मतदाता सूची में जिले के करीब हर चार में से एक मतदाता का नाम शामिल नहीं हुआ है। निर्वाचन विभाग के अनुसार, कुल 18.89 लाख मतदाताओं में से 72.37 प्रतिशत यानी करीब 13.67 लाख का नाम ही ड्राफ्ट सूची में शामिल किया गया है। वहीं, 5.22 लाख मतदाताओं को एएसडीडी श्रेणी में रखा गया है। ये मतदाता 30 अगस्त तक दावा-आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
उपायुक्त ने बताया कि मतदाता अब मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा की वेबसाइट ceoharyana.gov.in पर घर बैठे अपने विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र के अनुसार ड्राफ्ट मतदाता सूची देख और डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा सूची संबंधित निर्वाचक पंजीयन अधिकारियों (ईआरओ) के कार्यालयों और मतदान केंद्रों पर भी निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।
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यदि किसी पात्र मतदाता का नाम सूची में शामिल नहीं है या नाम, पता, आयु, फोटो अथवा अन्य विवरण में त्रुटि है, तो वह 31 जुलाई से 30 अगस्त तक दावा एवं आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसके लिए प्रपत्र-6, 7 और 8 संबंधित ईआरओ के समक्ष जमा किए जा सकते हैं।
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3 अक्टूबर को जारी होगा अंतिम मतदाता सूची
उपायुक्त ने बताया कि प्राप्त सभी दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण 28 सितंबर तक किया जाएगा और अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची 3 अक्तूबर 2026 को प्रकाशित होगी। जिन मतदाताओं के गणना प्रपत्र का उपलब्ध अभिलेखों से मिलान नहीं हो सका है या जिन मामलों में विसंगतियां मिली हैं, उन्हें बीएलओ के माध्यम से नोटिस जारी किए जाएंगे। ऐसे मामलों में आवश्यक दस्तावेजों की जांच के बाद ईआरओ और एईआरओ नियमानुसार निर्णय लेंगे। उन्होंने सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि वे समय रहते अपना नाम और विवरण जांच लें, ताकि अंतिम मतदाता सूची पूरी तरह शुद्ध और अद्यतन तैयार की जा सके।