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Ghaziabad News: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फार्म 6 के माध्यम से आवेदन की अपील
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गाजियाबाद। जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में छूट गया है, वे फार्म 6 के माध्यम से आवेदन कर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएं। एडीएम एफआर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ भट्ट ने बताया कि गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची का प्रकाशन छह जनवरी 2026 को किया जा चुका है। प्रकाशित मतदाता सूची में छूटे मतदाताओं के नाम शामिल करने और मतदाता सूची में प्रविष्टि के संशोधन और स्थानांतरण के लिए 25 जनवरी (रविवार) और 26 जनवरी (सोमवार) को विशेष अभियान आयोजित किया गया है। इस दौरान सभी बूथों पर बीएलओ उपस्थित होकर मतदाताओं से फार्म 6 और 8 प्राप्त करेंगे।
उन्होंने स्पष्ट किया कि फार्म 6 के साथ घोषणा पत्र भरना अनिवार्य है। फार्म में आवेदक का नाम और सही पता शुद्ध वर्तनी में अंकित होना चाहिए। इसके साथ ही नवीनतम स्पष्ट फोटो और वर्तमान मोबाइल नंबर देना आवश्यक है। आयु प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हाई स्कूल या इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र, पासपोर्ट अथवा जन्म तिथि से संबंधित कोई अन्य वैध दस्तावेज संलग्न किया जा सकता है। निवास प्रमाण के रूप में पानी, बिजली या गैस का कम से कम एक वर्ष पुराना बिल, आधार कार्ड, बैंक या डाकघर की पासबुक, पासपोर्ट, राजस्व विभाग का भूमि स्वामित्व अभिलेख, पंजीकृत किरायानामा या विक्रय विलेख मान्य होगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी छूटे हुए मतदाताओं से अपील की है कि निर्धारित तिथियों पर अपने संबंधित बूथ पर जाकर बीएलओ से संपर्क करें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ फार्म भरकर जमा करें।
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उन्होंने स्पष्ट किया कि फार्म 6 के साथ घोषणा पत्र भरना अनिवार्य है। फार्म में आवेदक का नाम और सही पता शुद्ध वर्तनी में अंकित होना चाहिए। इसके साथ ही नवीनतम स्पष्ट फोटो और वर्तमान मोबाइल नंबर देना आवश्यक है। आयु प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हाई स्कूल या इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र, पासपोर्ट अथवा जन्म तिथि से संबंधित कोई अन्य वैध दस्तावेज संलग्न किया जा सकता है। निवास प्रमाण के रूप में पानी, बिजली या गैस का कम से कम एक वर्ष पुराना बिल, आधार कार्ड, बैंक या डाकघर की पासबुक, पासपोर्ट, राजस्व विभाग का भूमि स्वामित्व अभिलेख, पंजीकृत किरायानामा या विक्रय विलेख मान्य होगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी छूटे हुए मतदाताओं से अपील की है कि निर्धारित तिथियों पर अपने संबंधित बूथ पर जाकर बीएलओ से संपर्क करें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ फार्म भरकर जमा करें।
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