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Ghaziabad News: 28.80 लाख रुपये का चेक बाउंस, अदालत ने किया तलब

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 13 Jan 2026 02:09 AM IST
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Cheque of Rs 28.80 lakh bounced, court summoned
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गाजियाबाद। कोतवाली थाना क्षेत्र में 28.80 लाख रुपये के छह चेक बाउंस होने के एक मामले में अतिरिक्त न्यायालय कोर्ट संख्या एक ने आरोपी सीमा कौर को तलब करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 31 मार्च की तारीख लगाई है।
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अदालत से मिली जानकारी के अनुसार अन्नू बंसल ने बताया कि आरोपी सीमा कौर ने नई दिल्ली के नारायणा स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक के कुल छह चेक दिए थे। प्रत्येक चेक की राशि चार लाख अस्सी हजार रुपये थी। बैंक में चेक पेश करने पर सभी चेक अनादरित (बाउंस) हो गए। इसके बाद विधिक मांग नोटिस भेजा गया, लेकिन तय अवधि में भुगतान नहीं किया गया। अदालत ने आरोपी के खिलाफ धारा 138 एनआई एक्ट के तहत समन जारी करने का आदेश दिया है। साथ ही परिवादी को आवश्यक दस्तावेज सात दिन के भीतर दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 31 मार्च को तय की है।
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