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Ghaziabad News: बिजनौर बैंक रिश्वत मामले में सीबीआई अदालत में जिरह जारी

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 07 Apr 2026 01:41 AM IST
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Cross-examination continues in CBI court in Bijnor bank bribery case
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गाजियाबाद। सीबीआई अदालत में सोमवार को बिजनौर स्थित प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक की कोटकाडर शाखा से जुड़े रिश्वत मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान मामले की शिकायत दर्ज कराने वाले सचिन से बचाव पक्ष के वकीलों ने जिरह की। अदालत ने आगे की सुनवाई के लिए आठ अप्रैल की तारीख निर्धारित की है।
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सीबीआई के अनुसार यह मामला वर्ष 2024 का है। नगीना तहसील निवासी सचिन ने सोलर आटा चक्की लगाने के लिए छह लाख रुपये के ऋण के लिए आवेदन किया था। आरोप है कि शाखा प्रबंधक प्रियांशु त्यागी ने ऋण स्वीकृत करने के बदले पहले 60 हजार रुपये की रिश्वत मांगी। बाद में यह रकम घटाकर 50 हजार रुपये तय की गई।
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जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आठ अगस्त 2024 को रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 30 हजार रुपये मदन सिंह के माध्यम से लिए गए। इसी दौरान सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बाद में इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया और अब अदालत में गवाही की प्रक्रिया चल रही है
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