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Ghaziabad News: सुभारती ग्रुप के चेयरमैन डॉ. अतुल कृष्ण भटनागर पर चलेगा हत्या की साजिश का मुकदमा
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20 साल पुराने अकाउंटेंट निर्मल शर्मा हत्याकांड में गवाह के नहीं आने से टली सुनवाई, सीबीआई कोर्ट ने 14 अगस्त की तारीख तय की
माई सिटी रिपोर्टर
गाजियाबाद। करीब 20 साल पुराने अकाउंटेंट निर्मल शर्मा हत्याकांड में सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। मामले में गवाह के अदालत में पेश नहीं होने के कारण सुनवाई टल गई। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 14 अगस्त की तारीख तय की है।
सीबीआई के मुताबिक, 14 जून 2006 की रात अकाउंटेंट निर्मल शर्मा की हत्या कर दी गई थी। मामले में मृतक के बहनोई तुशीन बिश्नोई ने 15 जून को सदर थाने में शिकायत देकर मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर 31 अक्तूबर 2007 को मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई।
जांच के बाद सीबीआई ने सुभारती ग्रुप के चेयरमैन डॉ. अतुल कृष्ण भटनागर समेत अन्य के खिलाफ हत्या की साजिश और हत्या की धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया था। सीबीआई की जांच में सामने आया कि निर्मल शर्मा को रास्ते से हटाने के लिए डॉ. अतुल कृष्ण भटनागर पर सह-आरोपियों तेजवीर और कुलदीप के साथ साजिश रचने का आरोप है।
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जांच एजेंसी के अनुसार, वारदात को अंजाम देने की तैयारी के दौरान तेजवीर ने मुकेश से संपर्क किया था। वहीं, हथियार की व्यवस्था के लिए कुलदीप ने अनुज उर्फ भूरा से संपर्क किया। आरोपियों ने वारदात के लिए वाहनों की भी व्यवस्था की थी। हत्या के बाद डॉ. अतुल कृष्ण भटनागर को मोबाइल के माध्यम से वारदात की जानकारी दिए जाने का भी सीबीआई ने आरोप लगाया है।
अब मामले की सुनवाई सीबीआई अदालत में चल रही है। गवाहों के बयान दर्ज किए जाने हैं। सोमवार को गवाह के उपस्थित नहीं होने के कारण कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 14 अगस्त की तारीख निर्धारित की है।
माई सिटी रिपोर्टर
गाजियाबाद। करीब 20 साल पुराने अकाउंटेंट निर्मल शर्मा हत्याकांड में सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। मामले में गवाह के अदालत में पेश नहीं होने के कारण सुनवाई टल गई। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 14 अगस्त की तारीख तय की है।
सीबीआई के मुताबिक, 14 जून 2006 की रात अकाउंटेंट निर्मल शर्मा की हत्या कर दी गई थी। मामले में मृतक के बहनोई तुशीन बिश्नोई ने 15 जून को सदर थाने में शिकायत देकर मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर 31 अक्तूबर 2007 को मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई।
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जांच के बाद सीबीआई ने सुभारती ग्रुप के चेयरमैन डॉ. अतुल कृष्ण भटनागर समेत अन्य के खिलाफ हत्या की साजिश और हत्या की धाराओं में आरोपपत्र दाखिल किया था। सीबीआई की जांच में सामने आया कि निर्मल शर्मा को रास्ते से हटाने के लिए डॉ. अतुल कृष्ण भटनागर पर सह-आरोपियों तेजवीर और कुलदीप के साथ साजिश रचने का आरोप है।
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जांच एजेंसी के अनुसार, वारदात को अंजाम देने की तैयारी के दौरान तेजवीर ने मुकेश से संपर्क किया था। वहीं, हथियार की व्यवस्था के लिए कुलदीप ने अनुज उर्फ भूरा से संपर्क किया। आरोपियों ने वारदात के लिए वाहनों की भी व्यवस्था की थी। हत्या के बाद डॉ. अतुल कृष्ण भटनागर को मोबाइल के माध्यम से वारदात की जानकारी दिए जाने का भी सीबीआई ने आरोप लगाया है।
अब मामले की सुनवाई सीबीआई अदालत में चल रही है। गवाहों के बयान दर्ज किए जाने हैं। सोमवार को गवाह के उपस्थित नहीं होने के कारण कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 14 अगस्त की तारीख निर्धारित की है।