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Ghaziabad News: शी-बॉक्स पर अभी तक काफी कम संख्या में हुए पंजीकरण
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गाजियाबाद। कामकाजी महिलाओं को एक सुरक्षित और समावेशी माहौल प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने केंद्रीकृत ऑनलाइन मंच शी-बॉक्स तैयार किया है। इस पोर्टल पर सरकारी या निजी संस्थानों या किसी भी संगठन में कार्य करने वाली महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। लगभग चार महीने पहले ऑनलाइन योजना लॉन्च की गई थी, जिसमें निजी कंपनियों को भी आंतरिक समिति का गठन करके उसका पंजीकरण कराना था, लेकिन अभी तक काफी कम संख्या में इसका पंजीकरण हो पाया है।
जिला प्रोबेशन अधिकारी मनोज पुष्कर ने बताया कि कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध व परितोष अधिनियम 2013 के तहत हर कार्यालय, संस्थान, कंपनी चाहे सरकारी हो या अर्द्ध सरकारी सभी को आंतरिक समिति का गठन कर शी-बाक्स पोर्टल पर पंजीकरण कराना है। पोर्टल पर अधिक से अधिक कंपनियां पंजीकरण करें इसके लिए समय-समय पर नोटिस भेजा जा रहा है।
निजी कंपनियों फर्मों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मुख्यालयों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कंपनियों को खुद करना है इसके साथ ही मुख्यालयों में गठित आंतरिक समिति का विवरण जैसे समिति के पीठासीन अधिकारी सहित सभी सदस्यों का पूरा विवरण पोर्टल पर फीड किया जाना अनिवार्य है। जो कार्यालय अधिनियम के प्रावधानों के तहत आंतरिक समिति का गठन नहीं करेगा और गठित आंतरिक समिति का विवरण शी-बॉक्स पोर्टल पर अपडेट नहीं करेगा उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इनसेट:
- महिलाएं सीधे https://shebox.wcd.gov.in/ पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं।
- इस पोर्टल का उद्देश्य कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण (पॉश) अधिनियम, 2013 का प्रभावी ढंग से लागू करना।
- इसमें शिकायतकर्ता की पहचान को सुरक्षित रखा जाएगा और त्वरित कार्रवाई होगी।
- इस पोर्टल के माध्यम से शिकायतों का समय पर निपटारा हो रहा है या नहीं इसकी निगरानी नोडल अधिकारी करते हैं।
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जिला प्रोबेशन अधिकारी मनोज पुष्कर ने बताया कि कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध व परितोष अधिनियम 2013 के तहत हर कार्यालय, संस्थान, कंपनी चाहे सरकारी हो या अर्द्ध सरकारी सभी को आंतरिक समिति का गठन कर शी-बाक्स पोर्टल पर पंजीकरण कराना है। पोर्टल पर अधिक से अधिक कंपनियां पंजीकरण करें इसके लिए समय-समय पर नोटिस भेजा जा रहा है।
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निजी कंपनियों फर्मों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मुख्यालयों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कंपनियों को खुद करना है इसके साथ ही मुख्यालयों में गठित आंतरिक समिति का विवरण जैसे समिति के पीठासीन अधिकारी सहित सभी सदस्यों का पूरा विवरण पोर्टल पर फीड किया जाना अनिवार्य है। जो कार्यालय अधिनियम के प्रावधानों के तहत आंतरिक समिति का गठन नहीं करेगा और गठित आंतरिक समिति का विवरण शी-बॉक्स पोर्टल पर अपडेट नहीं करेगा उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इनसेट:
- महिलाएं सीधे https://shebox.wcd.gov.in/ पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं।
- इस पोर्टल का उद्देश्य कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण (पॉश) अधिनियम, 2013 का प्रभावी ढंग से लागू करना।
- इसमें शिकायतकर्ता की पहचान को सुरक्षित रखा जाएगा और त्वरित कार्रवाई होगी।
- इस पोर्टल के माध्यम से शिकायतों का समय पर निपटारा हो रहा है या नहीं इसकी निगरानी नोडल अधिकारी करते हैं।