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Gurugram News: पिता की गोली मारकर हत्या में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा
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बेटे-बेटी के सामने मारी थी गोली, मृतक भाई के साथ स्कूल बस का कर रहा था इंतजार
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। रेलवे स्टेशन के पास चचेरे भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर बेटे-बेटी के सामने पिता की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने चार दोषियों को उम्रकैद की सजा दी है। अदालत ने दोषी राजेंद्रा पार्क निवासी नितिन, देवेंद्र, राजेश गुर्गा पर 55 हजार रुपये और राजेश पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने राजेश गुर्गा व देवेंद्र की आरोपी मां रोशनी को बरी कर दिया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश पुनीत सहगल की अदालत ने दिया है। मृतक महेश के भाई की शिकायत पर जीआरपी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
15 जुलाई 2018 को गांव सराय अलावर्दी निवासी कारोबारी महेश यादव की कहासुनी चचेरे भाइयों से हो गई थी। वारदात के दौरान महेश यादव भाई के साथ पालम विहार की रेलवे लाइन के पास बेटे और बेटी के लिए सुबह स्कूल बस का इंतजार कर रहे थे। उसी दौरान नितिन, राजेश, देवेंद्र, राजेश गुर्गा और उनकी मां रोशनी एक स्कार्पियो गाड़ी में आए। हमलावरों ने महेश यादव के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। वारदात को उनके बच्चों के सामने अंजाम दिया गया था। उस समय मृतक का भाई सुरेश भी मौके पर मौजूद थे।
इससे पहले महेश यादव ने 15 जुलाई को बजघेड़ा थाना पुलिस को भी कहासुनी होने की शिकायत दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान मृतक के बेटे कार्तिक ने अदालत में आरोपियों की पहचान की थी। उन्होंने अदालत में बताया था कि जब उनके पिता पर गोली बरसाई गई तो उस दौरान उनके अंकल ने उन्हें पास में ही एक पेड़ के पीछे छुपाया था।
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा दी। इसके साथ ही अदालत ने आदेश में कहा कि सभी दोषी मिलकर पीड़ित परिवार को एक लाख रुपये का मुआवजा भी देंगे। यदि यह राशि जमा नहीं की जाती तो राज्य सरकार उनकी संपत्ति से वसूल करके पीड़ित परिवार को देगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। रेलवे स्टेशन के पास चचेरे भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर बेटे-बेटी के सामने पिता की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने चार दोषियों को उम्रकैद की सजा दी है। अदालत ने दोषी राजेंद्रा पार्क निवासी नितिन, देवेंद्र, राजेश गुर्गा पर 55 हजार रुपये और राजेश पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने राजेश गुर्गा व देवेंद्र की आरोपी मां रोशनी को बरी कर दिया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश पुनीत सहगल की अदालत ने दिया है। मृतक महेश के भाई की शिकायत पर जीआरपी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
15 जुलाई 2018 को गांव सराय अलावर्दी निवासी कारोबारी महेश यादव की कहासुनी चचेरे भाइयों से हो गई थी। वारदात के दौरान महेश यादव भाई के साथ पालम विहार की रेलवे लाइन के पास बेटे और बेटी के लिए सुबह स्कूल बस का इंतजार कर रहे थे। उसी दौरान नितिन, राजेश, देवेंद्र, राजेश गुर्गा और उनकी मां रोशनी एक स्कार्पियो गाड़ी में आए। हमलावरों ने महेश यादव के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। वारदात को उनके बच्चों के सामने अंजाम दिया गया था। उस समय मृतक का भाई सुरेश भी मौके पर मौजूद थे।
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इससे पहले महेश यादव ने 15 जुलाई को बजघेड़ा थाना पुलिस को भी कहासुनी होने की शिकायत दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान मृतक के बेटे कार्तिक ने अदालत में आरोपियों की पहचान की थी। उन्होंने अदालत में बताया था कि जब उनके पिता पर गोली बरसाई गई तो उस दौरान उनके अंकल ने उन्हें पास में ही एक पेड़ के पीछे छुपाया था।
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा दी। इसके साथ ही अदालत ने आदेश में कहा कि सभी दोषी मिलकर पीड़ित परिवार को एक लाख रुपये का मुआवजा भी देंगे। यदि यह राशि जमा नहीं की जाती तो राज्य सरकार उनकी संपत्ति से वसूल करके पीड़ित परिवार को देगी।