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Gurugram News: सीवर सफाई में मानकों की अनदेखी पर जेई निलंबित
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कार्यकारी अभियंता, एसडीओ और ठेकेदार पर भी होगी कार्रवाई, सुरक्षा प्रोटोकॉल उल्लंघन का आरोप
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने स्वच्छता कार्यों में गंभीर लापरवाही बरतने के मामले में जूनियर इंजीनियर राहुल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई सीवर सफाई कार्यों के दौरान निर्धारित सुरक्षा मानकों और कानूनों की अनदेखी करने के आरोपों के चलते की गई है। संबंधित कार्यकारी अभियंता व सहायक अभियंता सहित ठेकेदार के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।
निगमायुक्त द्वारा 29 जनवरी 2026 को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए थे, जिनमें मैनुअल स्कैवेंजिंग निषेध अधिनियम, 2013 और एसओपी का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया था। इसके तहत सीवर सफाई के दौरान पीपीई किट का अनिवार्य उपयोग, प्री-एंट्री सुरक्षा मानकों का पालन, गैस डिटेक्शन और वेंटिलेशन की व्यवस्था, इमरजेंसी रिस्पांस और रेस्क्यू प्रोटोकॉल, मशीनों के माध्यम से सफाई और मैनुअल स्कैवेंजिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना शामिल है। इसके बावजूद, सेक्टर-10ए में सीवर सफाई से जुड़ा एक मामला सामने आया, जिसमें इन नियमों का गंभीर उल्लंघन पाया गया।
जांच में पाया गया कि जेई राहुल ने सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू नहीं किए। इसे गंभीर कदाचार, कर्तव्य में लापरवाही और सेवा में अनुशासनहीनता माना गया है। निलंबन अवधि के दौरान जेई राहुल का मुख्यालय चीफ इंजीनियर कार्यालय रहेगा व बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।
निगमायुक्त ने स्पष्ट किया है कि स्वच्छता कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या मैनुअल स्कैवेंजिंग जैसी प्रतिबंधित गतिविधियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस मामले को उदाहरण बनाते हुए भविष्य में और सख्त निगरानी की बात कही है। यह कार्रवाई न केवल प्रशासन की सख्ती को दर्शाती है, बल्कि सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है।
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने स्वच्छता कार्यों में गंभीर लापरवाही बरतने के मामले में जूनियर इंजीनियर राहुल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई सीवर सफाई कार्यों के दौरान निर्धारित सुरक्षा मानकों और कानूनों की अनदेखी करने के आरोपों के चलते की गई है। संबंधित कार्यकारी अभियंता व सहायक अभियंता सहित ठेकेदार के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।
निगमायुक्त द्वारा 29 जनवरी 2026 को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए थे, जिनमें मैनुअल स्कैवेंजिंग निषेध अधिनियम, 2013 और एसओपी का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया था। इसके तहत सीवर सफाई के दौरान पीपीई किट का अनिवार्य उपयोग, प्री-एंट्री सुरक्षा मानकों का पालन, गैस डिटेक्शन और वेंटिलेशन की व्यवस्था, इमरजेंसी रिस्पांस और रेस्क्यू प्रोटोकॉल, मशीनों के माध्यम से सफाई और मैनुअल स्कैवेंजिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना शामिल है। इसके बावजूद, सेक्टर-10ए में सीवर सफाई से जुड़ा एक मामला सामने आया, जिसमें इन नियमों का गंभीर उल्लंघन पाया गया।
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जांच में पाया गया कि जेई राहुल ने सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू नहीं किए। इसे गंभीर कदाचार, कर्तव्य में लापरवाही और सेवा में अनुशासनहीनता माना गया है। निलंबन अवधि के दौरान जेई राहुल का मुख्यालय चीफ इंजीनियर कार्यालय रहेगा व बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।
निगमायुक्त ने स्पष्ट किया है कि स्वच्छता कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या मैनुअल स्कैवेंजिंग जैसी प्रतिबंधित गतिविधियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस मामले को उदाहरण बनाते हुए भविष्य में और सख्त निगरानी की बात कही है। यह कार्रवाई न केवल प्रशासन की सख्ती को दर्शाती है, बल्कि सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है।