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आरटीई : 9 से 16 अप्रैल तक अभिभावकों जमा कर सकते हैं फॉर्म

Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 06 Apr 2026 07:33 PM IST
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RTE: Parents can submit forms from 9th to 16th April
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गुरुग्राम। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग के अनुसार 9 से 16 अप्रैल तक अभिभावक आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों के लिए आरटीई के तहत निशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि वे आवेदन प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करें। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथियों के बाद किसी भी प्रकार के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसलिए अभिभावकों से अपील की गई है कि वे समय रहते आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म भरकर जमा कराएं, ताकि उनके बच्चों को इस योजना का पूरा लाभ मिल सके। अधिकारियों के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की चयन प्रक्रिया तय नियमों के अनुसार की जाएगी, जिससे बच्चों को स्कूलों में प्रवेश सुनिश्चित किया जा सके। संवाद
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