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Delhi: धनशोधन मामले में हाईकोर्ट ने के. कविता की जमानत अर्जी की खारिज, ट्रायल कोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती

पीटीआई, दिल्ली Published by: आकाश दुबे Updated Mon, 01 Jul 2024 05:56 PM IST
सार

कविता ने ट्रायल कोर्ट के 6 मई के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई की तरफ से दर्ज मामले और धनशोधन में ईडी के मामले में जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी। 

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High Court K Kavita s bail application rejected in money laundering case
बीआरएस नेता के. कविता - फोटो : एएनआई
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कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार व धनशोधन के मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। 

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जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कविता की जमानत संबंधी दोनों अर्जियों पर अपना आदेश 28 मई को सुरक्षित रख लिया था। जानकारी के मुताबिक, सोमवार दोपहर को अपना फैसला सुनाया। 
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कविता ने ट्रायल कोर्ट के 6 मई के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई की तरफ से दर्ज मामले और धनशोधन में ईडी के मामले में जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी। 

कोर्ट में कविता के वकील ने कहा कि मामले में 50 आरोपियों में से वह अकेली महिला हैं इसीलिए अदालत से उन्हें जमानत देने पर विचार करने का आग्रह किया।

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