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Delhi NCR News: हाईकोर्ट ने एपल के खिलाफ सीसीआई की कार्यवाही पर लगाई रोक
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को टेक कंपनी एपल के खिलाफ प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की कार्यवाही में अहम दखल देते हुए कहा कि आयोग 15 जुलाई तक कोई अंतिम आदेश पारित न करे। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने सीसीआई को निर्देश दिया कि वह इस मामले में जांच और कार्यवाही जारी रख सकता है, लेकिन अंतिम फैसला 15 जुलाई तक टाल दे। पीठ ने कहा 15 जुलाई तक हाथ रोक लीजिए।
यह मामला एप स्टोर पर एपल द्वारा अपनी दबदबे वाली स्थिति का कथित दुरुपयोग करने के आरोपों से जुड़ा है। सीसीआई इस मामले में एपल के खिलाफ जांच कर रहा है। अदालत ने याचिकाकर्ता की अर्जी पर यह अंतरिम राहत देते हुए सीसीआई को नोटिस भी जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई के बाद होगी।
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नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को टेक कंपनी एपल के खिलाफ प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की कार्यवाही में अहम दखल देते हुए कहा कि आयोग 15 जुलाई तक कोई अंतिम आदेश पारित न करे। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने सीसीआई को निर्देश दिया कि वह इस मामले में जांच और कार्यवाही जारी रख सकता है, लेकिन अंतिम फैसला 15 जुलाई तक टाल दे। पीठ ने कहा 15 जुलाई तक हाथ रोक लीजिए।
यह मामला एप स्टोर पर एपल द्वारा अपनी दबदबे वाली स्थिति का कथित दुरुपयोग करने के आरोपों से जुड़ा है। सीसीआई इस मामले में एपल के खिलाफ जांच कर रहा है। अदालत ने याचिकाकर्ता की अर्जी पर यह अंतरिम राहत देते हुए सीसीआई को नोटिस भी जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई के बाद होगी।
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