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राहत पर ब्रेक: कोर्ट रूम में संजय सिंह के राजनीतिक बयान से नाराज हुए जज साहब, बोले- ये भाषण की जगह नहीं

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Fri, 13 Oct 2023 08:45 PM IST
सार

अदालत ने संजय सिंह से कहा कि यहां सियासी भाषण न दें। आबकारी नीति मामला में आज कोर्ट में पेशी हुई थी। जहां कोर्ट में जज एमके नागपाल ने चेतावनी देते हुए कहा कि फिर ऐसा हुआ तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी होगी।

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judge told Sanjay Singh in Rouse Avenue Court not to give political speeches here
संजय सिंह - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार आप सांसद संजय सिंह शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान प्रधानमंत्री, गौतम अदाणी और ईडी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। अदालत ने उन्हें राजनीतिक भाषण देने पर आगाह किया। इसके बावजूद वे चुप नहीं हुए तो अदालत ने चेतावनी दी कि पुन: ऐसा होने पर उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिग से होगी।

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संजय सिंह ने अदाणी को घेरा
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल के समक्ष संजय सिंह का रिमांड खत्म होने पर पेश किया गया। इससे पहले उन्होंने पेशी के लिए ले जाते वक्त मीडिया से कहा कि आखिर अदाणी के घोटालों की जांच कब होगी। संजय सिंह ने अदालत से कहा कि ईडी उनसे मामले के बारे में कुछ नहीं पूछ रही बल्कि मां से पैसे क्यों लिए, पत्नी को पैसे क्यों भेजे। ईडी एंटरटेनमेंट बन गई है।

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14 दिन की रिमांड पर तिहाड़ जेल भेजे गए संजय सिंह
जानकारी के लिए बता दें कि अदालत ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सांसद की तीन दिन की ईडी हिरासत अवधि समाप्त होने पर शुक्रवार को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल के समक्ष पेश किया गया। ईडी ने अदालत को बताया कि आरोपी से पूछताछ पूरी हो गई है लेकिन मामले की जांच जारी है। ऐसे में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाए।

अदालत ने ईडी की मांग को किया स्वीकार
अदालत ने ईडी का आग्रह स्वीकार करते हुए संजय सिंह को 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मंगलवार को ईडी ने न्यायाधीश नागपाल से इस आधार पर उनकी आगे की हिरासत की मांग की थी कि मामले से संबंधित ईडी के कुछ गोपनीय दस्तावेज के अधिग्रहण के स्रोत के संबंध में उनका व्यवहार पूरी तरह से असहयोगात्मक था। अन्य आधार जिन पर ईडी ने उसकी हिरासत की मांग की थी, वह यह था कि उसने उक्त नंबर और सह-अभियुक्त अमित अरोड़ा के नंबर के बीच आने वाली कॉल के संबंध में अपने मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) को स्वीकार करने या उस पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया था।

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