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आईआरसीटीसी मामला: लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने की रिहाई की मांग, वरिष्ठ अधिवक्ता ने दी यह दलील
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: श्याम जी.
Updated Sat, 29 Mar 2025 05:40 PM IST
सार
तीनों ने न्यायाधीश के समक्ष दावा किया कि सीबीआई की तरफ से उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे, चुनिंदा और प्रेरित हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी के पास मामले में उन पर मुकदमा चलाने के लिए सबूतों का अभाव है।
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लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव ने शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) में 2004 से 2014 के बीच कथित अनियमितताओं से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें बरी करने का आग्रह किया।
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तीनों ने विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने के समक्ष दलीलें पेश करते हुए दावा किया कि सीबीआई का मामला चुनिंदा आधार पर तैयार किया गया है और उनके खिलाफ आरोप झूठे हैं। आरोपियों ने मामले में आरोप तय करने पर बहस के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह के माध्यम से यह दलील दी। उनके खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार समेत विभिन्न अपराधों के लिए आरोप-पत्र दाखिल किया गया है, जिसके लिए अधिकतम सात साल की जेल की सजा हो सकती है।
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तीनों ने न्यायाधीश के समक्ष दावा किया कि सीबीआई की तरफ से उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे, चुनिंदा और प्रेरित हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी के पास मामले में उन पर मुकदमा चलाने के लिए सबूतों का अभाव है। मामले की सुनवाई 21 अप्रैल को फिर से शुरू होगी।