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Noida News: हत्या के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

Mon, 06 Jul 2026 05:28 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 06 Jul 2026 05:28 PM IST
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Accused's bail plea rejected.
हत्या के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
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ग्रेटर नोएडा। सेक्टर-63 थाना क्षेत्र में हुए युवक हत्याकांड के आरोपी अमन की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने माना कि मामला गंभीर प्रकृति का है। विवेचना अभी जारी है और साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। ऐसे में आरोपी को जमानत देने का पर्याप्त आधार नहीं बनता।

अभियोजन के अनुसार मैनपुरी निवासी रमन देवी ने सेक्टर-63 थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोप लगाया था कि 17 मई 2026 की शाम उनका 21 वर्षीय पुत्र दीपक हिंडन नदी के किनारे घूमने गया था। इसी दौरान पैसों के लेन-देन को लेकर अमन, पियूष और अन्य साथियों के साथ उसका विवाद हो गया था। आरोप है कि सभी ने मिलकर दीपक के साथ मारपीट की और फिर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। बाद में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी अमन को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बचाव पक्ष ने कहा कि पुलिस ने 18 मई को उसे अलीगढ़ के समीप एक निजी वाहन से हिरासत में लिया था। इसका प्रमाण सोमना टोल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज से मिल सकता है। वहीं अभियोजन पक्ष ने कहा कि घायल दीपक की उपचार के दौरान मृत्यु हो चुकी है और मामले की जांच अभी प्रचलित है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद अदालत ने कहा कि हत्या जैसे गंभीर अपराध में विवेचना अभी पूर्ण नहीं हुई है और साक्ष्य संकलन जारी है। इसलिए आरोपी की याचिका निरस्त कर दी। ब्यूरो
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