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Noida News: दहेज उत्पीड़न के आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज
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(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। विशेष न्यायालय ने दहेज उत्पीड़न, जातिसूचक टिप्पणी और संदिग्ध परिस्थितियों में हुई महिला की मौत के मामले में आरोपी पति मोहित मलिक की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। न्यायालय ने मामले को गंभीर प्रकृति का बताते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया मृतका के उत्पीड़न में आरोपी की भूमिका स्पष्ट रूप से सामने आती है, ऐसे में उसे राहत देना उचित नहीं होगा।
मामला थाना दादरी में दर्ज है। अभियोजन के अनुसार वादी कल्पना ने अपनी पुत्री रितू की शादी 12 मार्च 2024 को आरोपी मोहित मलिक से की थी। शादी के बाद से ही मृतका को ससुराल पक्ष द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सास-ससुर और पति मृतका को जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते थे और दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे मारपीट कर प्रताड़ित किया जाता था। वादी के मुताबिक मृतका रितू ने फोन पर कई बार अपनी मां को बताया था कि उसके साथ मारपीट की जा रही है । करीब 10-15 दिन पहले मृतका ने किसी अन्य व्यक्ति के फोन से संपर्क कर अपनी मां को बताया कि उसे दहेज के लिए बुरी तरह प्रताड़ित किया जा रहा है और यदि जल्द न ले जाया गया तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। घटना के संबंध में वादी ने बताया कि 27 नवंबर 2025 को रेलवे रोड चौकी दादरी से सूचना मिली कि उसकी पुत्री ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंची और अंतिम संस्कार के बाद मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत देने से मना कर दिया।
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ग्रेटर नोएडा। विशेष न्यायालय ने दहेज उत्पीड़न, जातिसूचक टिप्पणी और संदिग्ध परिस्थितियों में हुई महिला की मौत के मामले में आरोपी पति मोहित मलिक की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। न्यायालय ने मामले को गंभीर प्रकृति का बताते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया मृतका के उत्पीड़न में आरोपी की भूमिका स्पष्ट रूप से सामने आती है, ऐसे में उसे राहत देना उचित नहीं होगा।
मामला थाना दादरी में दर्ज है। अभियोजन के अनुसार वादी कल्पना ने अपनी पुत्री रितू की शादी 12 मार्च 2024 को आरोपी मोहित मलिक से की थी। शादी के बाद से ही मृतका को ससुराल पक्ष द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सास-ससुर और पति मृतका को जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते थे और दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे मारपीट कर प्रताड़ित किया जाता था। वादी के मुताबिक मृतका रितू ने फोन पर कई बार अपनी मां को बताया था कि उसके साथ मारपीट की जा रही है । करीब 10-15 दिन पहले मृतका ने किसी अन्य व्यक्ति के फोन से संपर्क कर अपनी मां को बताया कि उसे दहेज के लिए बुरी तरह प्रताड़ित किया जा रहा है और यदि जल्द न ले जाया गया तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। घटना के संबंध में वादी ने बताया कि 27 नवंबर 2025 को रेलवे रोड चौकी दादरी से सूचना मिली कि उसकी पुत्री ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंची और अंतिम संस्कार के बाद मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत देने से मना कर दिया।
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