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Noida News: किसानों को मिलेगा 60 प्रतिशत अनुदान पर सोलर पंप का लाभ
संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा
Updated Fri, 28 Nov 2025 02:26 AM IST
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लखीमपुर खीरी। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को 60 प्रतिशत अनुदान पर सोलर पंप का लाभ दिया जाना है। इसके लिए 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। किसानों का चयन ई-लाटरी से होगा।
योजना का लाभ लेने के लिए किसान को विभागीय वेबसाइट पंजीकरण कराने के साथ ही https://agriculture.up.gov.in पर ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। किसान को पांच हजार रुपये की टोकन मनी जमा करनी होगी। योजना में वही पात्र होगा, जिस किसान की स्वयं की बोरिंग होगी। सत्यापन में बोरिंग न मिलने पर टोकन मनी जब्त कर ली जाएगी और आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
बुकिंग कन्फर्म होने के बाद उसका संदेश किसान के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। किसान बैंक से ऋण लेकर किसान अंश जमा करने पर कृषि अवस्थापना निधि के तहत केंद्र व राज्य सरकार से ती-तीन प्रतिशत छूट ब्याज में दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए किसान को उपकृषि निदेशक कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
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सोलर का प्रकार- कुल मूल्य- अनुदान- अवशेष अंश
2 एचपीडीसी सरफेस पंप-
164322- 98593- 60729-
2 एचपीएसी सरफेस पंप-
164322- 98593-
60729-
2 एचपीडीसी सबमर्सिबल- 167025-
100215-
61810-
2 एचपीएसी सबमर्सिबल- 166578-
99947-
61631-
3 एचपीडीसी सबमर्सिबल- 222701-
133621-
84080-
3 एचपीएसी सबमर्सिबल- 220523-
132314-
83209-
5 एचपीएसी सबमर्सिबल- 313397-
188038-
120359-
7.5 एचपीएसी सबमर्सिबल- 424972-
254983-
164989-
10 एचपीएसी सबमर्सिबल- 533610-
254983-
273627-
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किसानों को 60 प्रतिशत अनुदान पर सोलर पंप का लाभ दिया जाना है। ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। ई-लाटरी के माध्यम से किसानों का चयन होना है।
-गिरीश चंद्र, उपकृषि निदेशक
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योजना का लाभ लेने के लिए किसान को विभागीय वेबसाइट पंजीकरण कराने के साथ ही https://agriculture.up.gov.in पर ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। किसान को पांच हजार रुपये की टोकन मनी जमा करनी होगी। योजना में वही पात्र होगा, जिस किसान की स्वयं की बोरिंग होगी। सत्यापन में बोरिंग न मिलने पर टोकन मनी जब्त कर ली जाएगी और आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
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बुकिंग कन्फर्म होने के बाद उसका संदेश किसान के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। किसान बैंक से ऋण लेकर किसान अंश जमा करने पर कृषि अवस्थापना निधि के तहत केंद्र व राज्य सरकार से ती-तीन प्रतिशत छूट ब्याज में दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए किसान को उपकृषि निदेशक कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
सोलर का प्रकार- कुल मूल्य- अनुदान- अवशेष अंश
2 एचपीडीसी सरफेस पंप-
164322- 98593- 60729-
2 एचपीएसी सरफेस पंप-
164322- 98593-
60729-
2 एचपीडीसी सबमर्सिबल- 167025-
100215-
61810-
2 एचपीएसी सबमर्सिबल- 166578-
99947-
61631-
3 एचपीडीसी सबमर्सिबल- 222701-
133621-
84080-
3 एचपीएसी सबमर्सिबल- 220523-
132314-
83209-
5 एचपीएसी सबमर्सिबल- 313397-
188038-
120359-
7.5 एचपीएसी सबमर्सिबल- 424972-
254983-
164989-
10 एचपीएसी सबमर्सिबल- 533610-
254983-
273627-
किसानों को 60 प्रतिशत अनुदान पर सोलर पंप का लाभ दिया जाना है। ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। ई-लाटरी के माध्यम से किसानों का चयन होना है।
-गिरीश चंद्र, उपकृषि निदेशक