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Noida News: निर्माण सामग्री पर आईटीसी लेने वाली दो फर्मों पर 1.25 करोड़ का जुर्माना

Fri, 10 Jul 2026 07:22 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 10 Jul 2026 07:22 PM IST
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Penalty of 1.25 crore imposed on two firms claiming ITC
जीएसटी विभाग ने की कार्रवाई, निर्माण सामग्री पर नहीं ली जा सकती आईटीसी
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बिल्डिंग को किराये पर देने के बाद भी जमा नहीं कर रहे थे 18 प्रतिशत जीएसटी
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग के गौतमबुद्ध नगर जोन की टीम ने दो फर्मों पर 1.25 करोड़ का जुर्माना लगाया है। दोनों फर्म बिल्डिंग बनाकर किराये पर देती हैं। निर्माण सामग्री पर बोगस फर्मों की मदद से दोनों ने इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) क्लेम किया है। दोनों फर्म पर बिल्डिंग से मिलने वाले किराये पर जीएसटी भी जमा नहीं करने का आरोप है। अधिकारियों का कहना है कि दोनों फर्मों ने जुर्माना जमा कर दिया है। बाकी जांच चल रही है।


अधिकारियों ने बताया कि संभाग-बी के संयुक्त आयुक्त संजय कुशवाहा के नेतृत्व में उपायुक्त रमेश कुमार सिंह ने नोएडा की दोनों फर्मों की जांच की, जिसमें सामने आया कि दोनों फर्म निरस्त पंजीयन वाली दिल्ली की कंपनियों से इनवर्ड सप्लाई दिखाकर फर्जी आईटीसी का लाभ ले रही थीं। अधिकारियों ने बताया कि निर्माग सामग्री पर आईटीसी क्लेम नहीं किया जा सकता है। उसके बाद भी क्लेम किया गया।
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