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Nuh News: अनाज मंडी के पास से निकल रहे नाले के साथ बनी सड़क पर उठा विवाद
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सिंचाई विभाग की अनुमति बिना निर्माण कराने का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
पुन्हाना। शहर की अनाज मंडी के साथ गुजर रहे नाले के साथ कुछ दिनों पहले बनाई गई सड़क इन दिनों विवादों के घेरे में आ गई है। आरोप है कि नगर पालिका क्षेत्र में कुछ समय पहले बनाई गई इस सड़क का निर्माण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की भूमि और अधिकार क्षेत्र से संबंधित नियमों की अनदेखी करते हुए किया गया। मामले के सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है और संबंधित विभागों की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं।
जानकारी के अनुसार, कुछ समय पहले पुन्हाना बडकली रोड से अनाज मंडी के पीछे बनी कॉलोनी के लिए इस सडक का निर्माण किया गया था लेकिन अब इसके निर्माण की प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि सड़क जिस स्थान से होकर निकाली गई है, वह उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की सीमा से जुड़ा क्षेत्र है। ऐसे में निर्माण कार्य शुरू करने से पहले विभाग से अनुमति लेना आवश्यक माना जाता है।
सूत्रों का कहना है कि सड़क निर्माण के दौरान सिंचाई विभाग से औपचारिक स्वीकृति नहीं ली गई। यही कारण है कि अब मामला विवाद का रूप लेता जा रहा है। विभागीय सूत्रों के अनुसार यदि किसी निर्माण कार्य का संबंध सिंचाई विभाग की भूमि, नहर पटरी या उसके संरक्षण क्षेत्र से होता है तो संबंधित विभाग की पूर्व अनुमति जरूरी होती है। अनुमति के बिना किए गए कार्य को नियमों के विरुद्ध माना जा सकता है।
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मामले को लेकर स्थानीय लोगों की भी अलग-अलग राय सामने आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि सड़क बनने से यहां विकसित हो रही कॉलोनी के लोगों का आवागमन आसान हुआ है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यदि निर्माण प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया तो इसकी जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। नगर पालिका के अधिकारियों की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
शहर की सीमा में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की कितनी जमीन है इसकी अभी पैमाइश जारी है। अगर सड़क का निर्माण बिना अनुमति के सिंचाई विभाग की जमीन पर किया है तो नोटिस जारी कर स्थानीय प्रशासन से इसका जवाब मांगा जाएगा।
- नारायण सिंह, जिलेदार, यूपी सिंचाई विभाग
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संवाद न्यूज एजेंसी
पुन्हाना। शहर की अनाज मंडी के साथ गुजर रहे नाले के साथ कुछ दिनों पहले बनाई गई सड़क इन दिनों विवादों के घेरे में आ गई है। आरोप है कि नगर पालिका क्षेत्र में कुछ समय पहले बनाई गई इस सड़क का निर्माण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की भूमि और अधिकार क्षेत्र से संबंधित नियमों की अनदेखी करते हुए किया गया। मामले के सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है और संबंधित विभागों की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं।
जानकारी के अनुसार, कुछ समय पहले पुन्हाना बडकली रोड से अनाज मंडी के पीछे बनी कॉलोनी के लिए इस सडक का निर्माण किया गया था लेकिन अब इसके निर्माण की प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि सड़क जिस स्थान से होकर निकाली गई है, वह उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की सीमा से जुड़ा क्षेत्र है। ऐसे में निर्माण कार्य शुरू करने से पहले विभाग से अनुमति लेना आवश्यक माना जाता है।
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सूत्रों का कहना है कि सड़क निर्माण के दौरान सिंचाई विभाग से औपचारिक स्वीकृति नहीं ली गई। यही कारण है कि अब मामला विवाद का रूप लेता जा रहा है। विभागीय सूत्रों के अनुसार यदि किसी निर्माण कार्य का संबंध सिंचाई विभाग की भूमि, नहर पटरी या उसके संरक्षण क्षेत्र से होता है तो संबंधित विभाग की पूर्व अनुमति जरूरी होती है। अनुमति के बिना किए गए कार्य को नियमों के विरुद्ध माना जा सकता है।
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मामले को लेकर स्थानीय लोगों की भी अलग-अलग राय सामने आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि सड़क बनने से यहां विकसित हो रही कॉलोनी के लोगों का आवागमन आसान हुआ है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यदि निर्माण प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया तो इसकी जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। नगर पालिका के अधिकारियों की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
शहर की सीमा में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की कितनी जमीन है इसकी अभी पैमाइश जारी है। अगर सड़क का निर्माण बिना अनुमति के सिंचाई विभाग की जमीन पर किया है तो नोटिस जारी कर स्थानीय प्रशासन से इसका जवाब मांगा जाएगा।
- नारायण सिंह, जिलेदार, यूपी सिंचाई विभाग