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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Nuh News ›   Nagina Panchayat Samiti chairman post vacant after Supreme Court's decision

Nuh News: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नगीना पंचायत समिति चेयरमैन पद रिक्त

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 19 Jul 2026 12:25 AM IST
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नए चुनाव कराने का रास्ता साफ
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नगीना। नगीना पंचायत समिति के चेयरमैन पद को लेकर लंबे समय से चल रहा कानूनी विवाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ समाप्त हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए इसके खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज कर दी। इसके बाद चेयरमैन पद एक बार फिर रिक्त माना जाएगा और नए चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है।
यह विवाद चेयरमैन के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के बाद शुरू हुआ था। मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के तहत फैसला सुनाया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। इसके साथ ही पूर्व में लगी अंतरिम रोक भी समाप्त हो गई है।
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सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के बाद अब पंचायती राज विभाग और जिला प्रशासन जल्द ही चेयरमैन पद के लिए नए चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद के कारण कई प्रशासनिक और विकास कार्य प्रभावित रहे। क्षेत्र के लोगों को उम्मीद है कि जल्द चुनाव होने और स्थायी नेतृत्व मिलने से पंचायत समिति के लंबित विकास कार्यों को गति मिलेगी और प्रशासनिक व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित हो सकेगी। संवाद
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