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संसद सुरक्षा चूक मामला: आरोपी नीलम आजाद को पैत्रक गांव में रहने की अनुमति मिली
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
संसद सुरक्षा भंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी नीलम आजाद की जमानत शर्तों में महत्वपूर्ण ढील दी गई है। कोर्ट ने अब उन्हें हरियाणा के अपने गांव में रहने की अनुमति दे दी है, बशर्ते वे जांचकर्ताओं को सूचित करें। पहले जमानत शर्तों के तहत नीलम को सप्ताह में तीन बार दिल्ली पुलिस थाने में हाजिरी देनी पड़ती थी और दिल्ली में रहना अनिवार्य था, लेकिन अब कोर्ट ने इन शर्तों को आसान करते हुए केवल महीने में एक बार 15 तारीख को हाजिरी देने का आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला नीलम आजाद की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। कोर्ट ने ध्यान में रखा कि नीलम ने पिछले आठ महीनों से जमानत शर्तों का पूरी तरह पालन किया है और चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है।नीलम आजाद ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए कुछ समय के लिए यात्रा की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने उनकी इस मांग को भी स्वीकार कर लिया और एलएलबी प्रवेश परीक्षा के लिए अस्थायी यात्रा की छूट प्रदान की।
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नई दिल्ली।
संसद सुरक्षा भंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी नीलम आजाद की जमानत शर्तों में महत्वपूर्ण ढील दी गई है। कोर्ट ने अब उन्हें हरियाणा के अपने गांव में रहने की अनुमति दे दी है, बशर्ते वे जांचकर्ताओं को सूचित करें। पहले जमानत शर्तों के तहत नीलम को सप्ताह में तीन बार दिल्ली पुलिस थाने में हाजिरी देनी पड़ती थी और दिल्ली में रहना अनिवार्य था, लेकिन अब कोर्ट ने इन शर्तों को आसान करते हुए केवल महीने में एक बार 15 तारीख को हाजिरी देने का आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला नीलम आजाद की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। कोर्ट ने ध्यान में रखा कि नीलम ने पिछले आठ महीनों से जमानत शर्तों का पूरी तरह पालन किया है और चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है।नीलम आजाद ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए कुछ समय के लिए यात्रा की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने उनकी इस मांग को भी स्वीकार कर लिया और एलएलबी प्रवेश परीक्षा के लिए अस्थायी यात्रा की छूट प्रदान की।