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प्रिंस हत्याकांड : एयरटेल और वोडाफोन के नोडल अधिकारी के खिलाफ वारंट जारी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 15 May 2026 05:38 PM IST
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-अदालत में बयान दर्ज न कराने पर अदालत ने जारी किए वारंट
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-छह जुलाई को होगी मामले में सुनवाई

संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। प्रिंस हत्याकांड के मामले में सीबीआई के गवाह अदालत में पेश न होने पर जिला अदालत ने एयरटेल और वोडाफोन के नोडल अधिकारी के जमानती वारंट जारी किए हैं। बृहस्पतिवार को अदालत ने तीन गवाहों को अदालत में बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था। सिर्फ एक ही गवाह अदालत में पेश हो सका था। इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश यशविंद्र पॉल सिंह की अदालत में चल रही है। आठ सितंबर 2017 को एक निजी स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में स्कूल के ही एक छात्र भोलू को सीबीआई ने आरोपी बनाया है।

प्रिंस के पिता ने बताया कि बृहस्पतिवार को अदालत में नगर निगम के टाउन प्लानर विभाग से एक गवाह अदालत में पेश हुआ था। बयान दर्ज होने के बाद बचाव पक्ष की तरफ से भी उनका क्रॉस एग्जामिनेशन पूरा कर लिया गया था। उन्होंने बताया कि टाउन प्लानर विभाग की तरफ से सीबीआई को स्कूल का मैप बनाकर दिया गया था। जिससे शौचालय से क्लास रूम व अन्य जगहों की दूरी के बारे में बताया गया था। अब इस मामले में अगली सुनवाई छह जुलाई को होगी।
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