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Delhi: दक्षिणी दिल्ली और करावल नगर में शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन, कई दुकानें की गईं सील

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Fri, 05 Jun 2026 03:01 PM IST
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सार

दक्षिणी दिल्ली के घिटोरनी में एमसीडी ने अनधिकृत निर्माणों पर बुलडोजर चलाया है। कई दुकानों को सील कर दिया। इसके साथ ही पूर्वी दिल्ली के करावल नगर और हौज खास गांव में भी अतिक्रमण और सीलिंग की कार्रवाई शुरू की गई है।

sealing and bulldozer drives have begun in several areas of Delhi after Malviya Nagar fire incident
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

दिल्ली नगर निगम ने राजधानी में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। यह कार्रवाई दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में की जा रही है। दक्षिणी दिल्ली के घिटोरनी में अनधिकृत निर्माण तोड़े गए हैं। इसके साथ ही, कई दुकानें भी सील की गई हैं। पूर्वी दिल्ली के करावल नगर में भी एमसीडी ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया है। दिल्ली नगर निगम हौज खास गांव में भी सीलिंग की कार्रवाई कर रही है।

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मालवीय नगर में हुई भीषण अग्नि त्रासदी ने प्रशासन को हिलाकर रख दिया। इस घटना के तुरंत बाद उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने एक आपात बैठक बुलाई थी। जिसमें भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति की घोषणा की गई। प्रशासन ने न केवल हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए, बल्कि बृहस्पतिवार यानी 4 जून से पूरी दिल्ली में एक महीने का सघन प्रवर्तन अभियान शुरू करने का फैसला लिया।

फायर सेफ्टी मानकों की जांच 
बैठक में निर्णय लिया गया कि 4 जून से शुरू होने वाला यह अभियान दिल्ली के सभी होटलों, लॉज, नर्सिंग होम, कोचिंग संस्थानों और रेस्टोरेंट्स में फायर सेफ्टी मानकों की जांच होगी। दिल्ली सरकार के गृह विभाग को इस पूरे अभियान के लिए नोडल विभाग घोषित किया गया है, जो विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करेगा। इस अभियान की निगरानी संयुक्त रूप से मुख्य सचिव और दिल्ली पुलिस कमिश्नर करेंगे।

होटलों और अवैध निर्माणों पर गिरेगी गाज
कार्रवाई से पहले बैठक में प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि किसी होटल, लॉज या गेस्ट हाउस में स्वीकृत संख्या से अधिक कमरे पाए जाते हैं, तो उन्हें तुरंत बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस, एमसीडी और पर्यटन विभाग संयुक्त रूप से होटल एसोसिएशनों के साथ बैठकें करेंगे और उन्हें लाइसेंस की शर्तों और फायर सेफ्टी नियमों का कड़ाई से पालन करने की अंतिम चेतावनी देंगे। जो संस्थान मानकों को पूरा नहीं करेंगे, उन्हें न केवल सील किया जाएगा, बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

15 दिन का अल्टीमेटम 
इस मीटिंग में तय हुआ है कि सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अपने फायर सेफ्टी उपकरण, पानी के टैंक और सप्लाई सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया। खास बात यह है कि फायर सेफ्टी नियमों को डिजिटल रूप में सभी व्यावसायिक इमारतों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों को भेजा जाएगा, ताकि वे खुद अपनी तैयारी की जांच कर सकें। 

भ्रष्टाचार और लापरवाही पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने जनता को भी इस अभियान का हिस्सा बनाया है। फायर विभाग एक सप्ताह के भीतर एक समर्पित हेल्पलाइन और ईमेल आईडी जारी करेगा। इसके माध्यम से नागरिक अपने आसपास के उन भवनों की शिकायत कर सकेंगे जो सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर रहे हैं। इन फीडबैक के आधार पर उल्लंघनकर्ताओं की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अक्सर देखा गया है कि संकरी गलियों या अतिक्रमण के कारण फायर टेंडर्स मौके पर नहीं पहुंच पाते। इसके समाधान के लिए दिल्ली पुलिस, एमसीडी और लैंड ओनिंग एजेंसियां एक एक्सेसिबिलिटी सर्वे करेंगी। इस सर्वे का मकसद उन बाधाओं (बॉटलनेक) को पहचानना है जो दमकल की गाड़ियों का रास्ता रोकती हैं। जहां संभव होगा वहां से अतिक्रमण हटाया जाएगा और जहां रास्ता चौड़ा करना मुमकिन नहीं होगा, वहां वैकल्पिक अग्निशमन व्यवस्था की जाएगी।

मालवीय नगर हादसे के पीड़ितों के लिए कड़े निर्देश
बैठक में वर्तमान हादसे के पीड़ितों के लिए भी कड़े निर्देश दिए गए हैं। घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए सैंपलिंग और प्राथमिकता के आधार पर शिनाख्त की जाएगी। दूतावासों और परिजनों को सूचित कर शवों के अंतिम संस्कार या परिवहन में पूरी मदद दी जाएगी।

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