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Delhi NCR News: डीयू में नो पार्किंग पर अब होगी सख्ती, सड़क पर वाहन खड़ा किया तो कार्रवाई
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-नॉर्थ कैंपस में छात्रा मार्ग से यूनिवर्सिटी रोड तक बेतरतीब पार्किंग से बढ़ी परेशानी
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में सड़क किनारे अनधिकृत पार्किंग में गाड़ी खड़ी करना भारी पड़ सकता है। छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने सड़क पर बेतरतीब तरीके से वाहन खड़े करने वालों को सख्त चेतावनी दी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वाहन केवल निर्धारित और अधिकृत पार्किंग स्थलों पर ही खड़े किए जाएं। नो-पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने पर अब कार्रवाई की जाएगी।
डीयू प्राक्टर कार्यालय की ओर से इस संबंध में एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि छात्रा मार्ग, जीसी नारंग मार्ग, सुधीर बोस मार्ग, गुरु तेग बहादुर रोड, श्रेया मिश्रा मार्ग, यूनिवर्सिटी रोड और ग्वायर हॉल कैंटीन के आसपास सड़क के दोनों ओर वाहनों की पार्किंग के कारण यातायात व्यवस्था लगातार प्रभावित हो रही है। कई स्थानों पर वाहनों के कारण सड़क संकरी हो जाती है और जाम की स्थिति पैदा होती है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का उल्लंघन करने पर दिल्ली यातायात पुलिस अथवा संबंधित थाना पुलिस द्वारा लागू नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में सड़क किनारे अनधिकृत पार्किंग में गाड़ी खड़ी करना भारी पड़ सकता है। छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने सड़क पर बेतरतीब तरीके से वाहन खड़े करने वालों को सख्त चेतावनी दी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वाहन केवल निर्धारित और अधिकृत पार्किंग स्थलों पर ही खड़े किए जाएं। नो-पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने पर अब कार्रवाई की जाएगी।
डीयू प्राक्टर कार्यालय की ओर से इस संबंध में एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि छात्रा मार्ग, जीसी नारंग मार्ग, सुधीर बोस मार्ग, गुरु तेग बहादुर रोड, श्रेया मिश्रा मार्ग, यूनिवर्सिटी रोड और ग्वायर हॉल कैंटीन के आसपास सड़क के दोनों ओर वाहनों की पार्किंग के कारण यातायात व्यवस्था लगातार प्रभावित हो रही है। कई स्थानों पर वाहनों के कारण सड़क संकरी हो जाती है और जाम की स्थिति पैदा होती है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का उल्लंघन करने पर दिल्ली यातायात पुलिस अथवा संबंधित थाना पुलिस द्वारा लागू नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
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