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Delhi NCR News: मीट कारोबारी मोईन कुरैशी की बेटी के वीजा आवेदन पर शीघ्र विचार करे विभाग

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 21 Apr 2026 07:00 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
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नई दल्लली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मीट कारोबारी मोइन अख्तर कुरैशी की बेटी परनिया कुरैशी के वीजा आवेदन पर अधिकारियों को तेजी से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने कहा कि फारेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन आफिस (एफआरआरओ) को निर्देश दिया कि वीजा आवेदन मिलने पर लागू दिशानिर्देशों के मुताबिक उन्हें वीजा जारी करने की कोशिश करें। पीठ ने परनिया कुरैशी की 2019 की एक याचिका पर उक्त आदेश दिया। परनिया कुरैशी अमेरिका की नागरिक हैं और उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पर्सन आफ इंडियन ओरिजिन (पीआइओ) का उनका दर्जा रद करने के आदेश को चुनौती दी है। परनिया ने 2018 के एक पत्राचार को भी चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें बताया कि जिस व्यक्ति के माता-पिता, दादा-दादी या परदादा-परदादी पाकिस्तान के नागरिक रहे हों, वह ओवरसीज सिटिजन आफ इंडिया (ओसीआइ) कार्ड के लिए योग्य नहीं है। पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि परनिया कुरैशी की बहन सिल्विया मोइन के वीजा आवेदन पर भी 10 दिनों के अंदर निर्णय करें।
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