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अभिभावकों को बड़ी राहत: जानें क्या है स्कूल फीस रेगुलेशन बिल?, तीनस्तरीय समिति प्रणाली होगी लागू; ऐसे होगा काम

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Wed, 30 Apr 2025 08:45 AM IST
सार

Delhi School Fee Act 2025:  दिल्ली के स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए सरकार स्कूल फीस रेगुलेशन एक्ट लेकर आ रही है। इस बिल को दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। कानून बनते ही निजी स्कूल मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। स्कूल की मान्यता रद्द होने के साथ ही जुर्माना भी देना होगा। 

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दिल्ली स्कूल (फाइल फोटो) - फोटो : पीटीआई
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विस्तार
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दिल्ली सरकार जल्द ही प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगने वाली है और अभिभावकों को बड़ी राहत भी मिलेगी। सरकार दिल्ली स्कूल एजुकेशन (ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस) एक्ट-2025 को लागू करने जा रही है। इस बिल के लागू होते ही सभी निजी स्कूलों में मनमानी फीस वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकेगा। 

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10 लाख तक जुर्माना, मान्यता भी हो सकती है रद्द
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की कैबिनेट ने मंगलवार को दिल्ली स्कूल फीस एक्ट-2025 के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य स्कूल फीस को नियंत्रित करना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, ताकि स्कूलों को मनमानी फीस वसूलने से रोका जा सके। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ रहे।

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दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता - फोटो : ANI

विधानसभा में पेश होगा बिल
सीएम रेखा ने कहा कि यह ड्राफ्ट राष्ट्रीय राजधानी भर में स्कूल फीस में अत्यधिक वृद्धि व अभिभावकों की शिकायतों को संज्ञान में लेकर तैयार किया गया है। जल्द ही विधानसभा की विशेष बैठक में इसे कानूनी मान्यता दी जाएगी। इसके तहत निजी स्कूल मनमानी फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। कोई भी स्कूल इस कानून के इतर जाकर फीस बढ़ाता है, तो उस पर 1 से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। शिक्षा निदेशालय को ऐसे स्कूल की मान्यता रद्द करने और प्रबंधन अपने अधीन लेने का अधिकार भी होगा। यदि कोई स्कूल फीस न देने पर बच्चों को कक्षा से बाहर बैठा देता है, तो भी कठोर कार्रवाई का प्रावधान है।

शिकायतें मिलने के बाद एक्शन में आई सरकार
हाल ही में कुछ स्कूलों की ओर से मनमानी फीस वृद्धि और बच्चों को स्कूल से निकालने की शिकायतें सामने आईं थी। इन शिकायतों के समाधान के लिए जिले के डिप्टी कमिश्नर को संबंधित स्कूलों में जांच के लिए भेजा गया। जांच के बाद उन्होंने विस्तृत रिपोर्ट तैयार की और स्कूलों का ऑडिट भी कराया। साथ ही, यह भी परखा गया कि फीस वृद्धि की प्रक्रिया पूर्व में कैसी रही है और उसे किस तरह रोका जा सकता है।

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Delhi School Admission - फोटो : freepik

फीस कंट्रोल करने की नहीं थी कोई नीति
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली स्कूल्स एडुकेटर्स एक्ट-1973 में यह स्पष्ट नहीं था कि निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर सरकार किस तरह से नियंत्रण रख सकती है। यह दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की एक गंभीर कमी थी, जिसे अब दूर किया जा रहा है। पहली बार दिल्ली के 1677 निजी स्कूलों के लिए फीस संबंधी दिशा-निर्देशों को कानून के तहत नियंत्रित किया जाएगा।

150 स्कूलों को भेजा नोटिस
सीएम ने कहा कि पिछली सरकारों ने 27 साल तक इस मुद्दे को अनदेखा किया, उनकी सरकार ने केवल 65 दिनों में ऐतिहासिक कदम उठाया है। 28 अप्रैल तक 970 स्कूलों का निरीक्षण कर 150 से अधिक स्कूलों को फीस वृद्धि संबंधी शिकायतों पर नोटिस दिए हैं। 42 स्कूल डमी क्लास चला रहे थे, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। किताबें और वर्दी न देने से जुड़ी 300 से अधिक शिकायतों को भी सुलझाया गया है।

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Delhi School Fee Hikes - फोटो : अमर उजाला

जानें कैसे काम करेगी तीनस्तरीय समिति प्रणाली
1. पहले स्तर पर हर एक निजी स्कूल में स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी गठित होगी। इसमें स्कूल प्रबंधक, प्रिंसिपल, शिक्षक, पांच अभिभावक (एक अनुसूचित जाति, जनजाति और दो महिलाएं), शिक्षा निदेशक शामिल होंगे। यह समिति स्कूल इमारत, खेल मैदान, स्कूल की वित्तीय स्थिति, स्कूल किस ग्रेड का है, शिक्षकों को कौन से पे कमिशन से वेतन मिल रहा है, संपत्ति की स्थिति क्या है, लाइब्रेरी की गुणवत्ता कैसी है, क्या स्कूल डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित है या नहीं, जैसे मानकों के आधार पर फीस बढ़ाने का निर्णय लेगी।

2. स्कूल समिति की फीस बढ़ोतरी को चुनौती देने के लिए जिला फीस अपीलीय समिति होगी। इसकी अध्यक्षता जिले के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन करेंगे। यह समिति मामलों की 30 से 45 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। यदि अपीलकर्ता को जिला समिति के निर्णय से संतोष नहीं होगा, तो मामला राज्य स्तर की समिति के पास भेजा जाएगा।

3. राज्यस्तरीय उच्चस्तरीय समिति की अध्यक्षता शिक्षा निदेशक करेंगे, जिन्हें मंत्रालय की ओर से नामित किया जाएगा। इस समिति में सात सदस्य शामिल होंगे। प्रतिष्ठित शिक्षा विशेषज्ञ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेखा नियंत्रक, निजी स्कूलों से संबंधित विशेषज्ञ, अभिभावक और शिक्षा निदेशालय के अतिरिक्त निदेशक होंगे।

ये भी पढ़ें: दिल्ली में नहीं चलेगी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी: कैबिनेट ने दी फीस एक्ट को मंजूरी, विद्यालयों को नोटिस जारी

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शिक्षा निदेशालय मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन। - फोटो : अमर उजाला

अभिभावकों को ऐसे मिलेगी राहत
सीएम ने बताया कि 15 जुलाई तक स्कूल स्तर की समिति गठित हो जाएगी। ये 31 जुलाई तक फीस से संबंधित प्रस्ताव तैयार करेगी। इस प्रस्ताव पर समिति की ओर से 15 सितंबर तक अंतिम निर्णय लिया जाएगा। 30 सितंबर तक इसे जिला स्तरीय समिति को भेज दिया जाएगा। वह समय रहते अगली शैक्षणिक सत्र में लागू की जाने वाली फीस पर निर्णय लेंगे। अभिभावकों को समय रहते यह पता चल जाएगा कि फीस बढ़ेगी या नहीं। यदि किसी को इस निर्णय पर आपत्ति या सुझाव है, तो वह अपनी बात समिति के सामने रख सकता है।

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