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Delhi: JNU कुलपति की टिप्पणियों पर NCSC को फैसला लेने का HC का निर्देश, आठ सप्ताह के अंदर लेना होगा निर्णय

Sun, 16 Aug 2026 08:40 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Sun, 16 Aug 2026 08:40 PM IST
सार

जेएनयू कुलगुरु शांतिश्री धुलिपुडी पंडित की दलित समुदाय के खिलाफ कथित टिप्पणियों से जुड़ी शिकायत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) को आठ सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

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NCSC directed to take a decision on JNU Vice-Chancellor remarks decision to be taken within eight weeks
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

जेएनयू कुलगुरु शांतिश्री धुलिपुडी पंडित की दलित समुदाय के खिलाफ कथित टिप्पणियों से जुड़ी शिकायत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) को आठ सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने एक छात्र की याचिका का निपटारा करते हुए आयोग को निर्देश दिया कि वह छात्र की 24 फरवरी और 15 मार्च 2026 की शिकायतों पर विचार करके फैसला करे।

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याचिकाकर्ता धनंजय ने आरोप लगाया था कि उसकी शिकायतों पर आयोग की ओर से अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। उसने 24 फरवरी को शिकायत दर्ज कराने के बाद पांच मार्च को रिमाइंडर ई-मेल भी भेजा था। इसके बावजूद कोई कार्रवाई न होने पर उसने हाईकोर्ट का रुख किया। सुनवाई के दौरान आयोग की ओर से कोई पेश नहीं हुआ। अदालत ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए आयोग को शिकायतों पर कानून के अनुसार विचार करने का निर्देश दिया।

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