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Ambala News: आरटीई के तहत निजी स्कूलों में दाखिले शुरू, 9 तक का समय

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 02 May 2026 02:39 AM IST
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Admissions under RTE begin in private schools, time till 9
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अंबाला। शिक्षा विभाग ने शिक्षा के अधिकार यानी आरटीई के तहत सत्र 2026-27 के लिए निजी स्कूलों में दाखिले की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। 29 अप्रैल को निकले ऑनलाइन लॉटरी रिजल्ट के बाद अब आवंटित छात्रों को स्कूलों में रिपोर्ट करना होगा। चयनित छात्रों को 30 अप्रैल से 9 मई 2026 के बीच आवंटित स्कूल में रिपोर्ट करना अनिवार्य है। यदि छात्र 10 दिनों के भीतर स्कूल नहीं पहुंचता है, तो उसका आवेदन रद्द माना जाएगा। स्कूल स्तर की कमेटी निवास प्रमाणपत्र, आयु प्रमाण और अन्य श्रेणी के दस्तावेजों की गहनता से जांच करेगी।
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दाखिला रद्द होने के मुख्य कारण
विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्कूल केवल वाजिब कारणों से ही दाखिला रोक सकते हैं, जैसे, हरियाणा का वैध निवास प्रमाणपत्र न होना। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए सालाना आय 1,80,000 रुपये से अधिक होना। आयु का सही प्रमाण न देना। फर्जी या गलत जानकारी पाए जाने पर दाखिला रद्द कर दिया जाएगा।
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शिकायत निवारण के लिए बनी कमेटियां
अगर किसी अभिभावक को दाखिले में परेशानी आती है, तो वे सीधे ब्लॉक स्तर की मॉनिटरिंग कमेटी से संपर्क कर सकते हैं। अंबाला जिले में इसकी जिम्मेदारी अलग-अलग खंड शिक्षा अधिकारियों को सौंपी गई है। इसके तहत अंबाला सिटी की जिम्मेदारी खंड शिक्षा अधिकारी सतबीर सिंह-9518142404 को सौंपी गई। इसी प्रकार अंबाला कैंट की जिम्मेदारी खंड शिक्षा अधिकारी शैलजा रानी-9416387937, शहजादपुर में खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंदर सिंह-9988733761 को सौंपी है। इसके अलावा, विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 0172-5049801 भी जारी किया है। यहां सुबह 9 से शाम 5 बजे तक सहायता ली जा सकती है।

किसी भी पात्र बच्चे को बिना ठोस कारण दाखिले से वंचित न किया जाए। इस संबंध में टीम का गठन किया गया है जो खंड स्तर पर अभिभावकों की परेशानी का समाधान करेंगी।
- सुधीर कालड़ा, जिला शिक्षा अधिकारी, अंबाला।
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