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Ambala News: फर्जी दस्तावेज से जमानत कराने का प्रयास, कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 30 Mar 2026 02:16 AM IST
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Attempt to obtain bail with fake documents, FIR lodged on court order
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संवाद न्यूज एजेंसी
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अंबाला सिटी। अदालत को गुमराह और फर्जी दस्तावेज तैयार कर विदेशी मूल के आरोपी की जमानत कराने का प्रयास किया गया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार बंसल की अदालत के आदेश पर थाना सिटी में जालसाजी और धोखाधड़ी की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
पुलिस के अनुसार, मामला एनडीपीएस एक्ट से जुड़ा है। इसमें आरोपी एडविन उर्फ टांको मोहम्मद इबुडे न्वान्को की जमानत के लिए 10 जून 2025 को सुलिंदर सिंह निवासी फतेहगढ़ साहिब, पंजाब के नाम पर जमानत बांड भरे गए थे। आरोपी के कोर्ट से गैर-हाजिर होने पर जब असली सुलिंदर सिंह को वारंट जारी हुआ तो सच सामने आ गया।
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जब असली सुलिंदर सिंह अदालत में पेश हुआ तो उसने हलफनामा देकर बताया कि उसने कभी किसी एडविन की जमानत नहीं दी।
उसने आरोप लगाया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) और पहचान पत्र का दुरुपयोग कर फर्जी आधार कार्ड तैयार किया है। कोर्ट ने जब फाइल पर लगी फोटो और सामने खड़े व्यक्ति का मिलान किया तो वे अलग पाए गए। मामले की जांच अधिकारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि फर्जी जमानतदार और इसमें शामिल अन्य दोषियों की पहचान के लिए रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।
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