सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   Colonizers will not be able to develop illegal colonies under the guise of exchange deeds.

Ambala News: एक्सचेंज डीड की आड़ में अवैध कॉलोनियां नहीं काट सकेंगे कॉलोनाइजर

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 25 Jun 2026 01:12 AM IST
विज्ञापन
Colonizers will not be able to develop illegal colonies under the guise of exchange deeds.
विज्ञापन
अंबाला सिटी। एक्सचेंज डीड (अदला-बदली के दस्तावेज) की आड़ में अवैध कॉलोनियां काटने और जमीनों की गुपचुप खरीद-फरोख्त करने वालों पर सरकार ने लगाम लगा दिया है। सरकार ने हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 7-ए में संशोधन कर दिया है। अब अधिसूचित शहरी क्षेत्रों में एक्सचेंज डीड के जरिए होने वाली रजिस्ट्री भी इसके दायरे में आएगी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने इस संबंध में राजस्व विभाग के वित्तीय आयुक्त को पत्र जारी कर निर्देश देने को कहा है।

गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर की 17 जून 2026 की जांच रिपोर्ट और मानेसर के एसडीएम की 16 जून 2025 की रिपोर्ट में इस बड़े खेल का खुलासा हुआ था। रिपोर्ट में सामने आया था कि भूमाफिया और प्रॉपर्टी डीलर धारा 7-ए के नियमों और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए एक्सचेंज डीड का सहारा ले रहे थे। इसके जरिए बिना किसी मंजूरी के अवैध कॉलोनियां काटी जा रही थीं और पिछले दरवाजे से जमीनों की रजिस्ट्री का खेल चल रहा था।
विज्ञापन
विज्ञापन

------------
अनुपालन के निर्देश

टाउन कंट्री प्लानिंग विभाग ने अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से अनुरोध किया था कि वे प्रदेश के सभी राजस्व अधिकारियों को इस बाबत निर्देश करें। इन संशोधित नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी करें। इस कदम से अब बिना उचित एनओसी और मंजूरी के एक्सचेंज डीड के नाम पर होने वाली फर्जी और अवैध रजिस्ट्रियों पर पूरी तरह से लगाम लग सकेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed