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Ambala News: डेबिट कार्ड धोखाधड़ी के आरोपी को मिली जमानत

संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला Updated Fri, 19 Jun 2026 03:13 AM IST
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Debit card fraud accused gets bail
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अंबाला सिटी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार बंसल की अदालत ने डेबिट कार्ड बदलकर धोखाधड़ी के आरोपी परवीन को नियमित जमानत दे दी है। उसे 20 हजार रुपये के जमानत बॉन्ड और दो जमानती पेश करने पर रिहा किया जाएगा।

परवीन पर बलदेव नगर थाने में 8 दिसंबर 2025 को धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता विनोद भूषण ने आरोप लगाया था कि 5 दिसंबर 2025 को दो युवकों ने उनका डेबिट कार्ड बदलकर उनके खाते से 14,200 रुपये निकाल लिए थे। परवीन 4 मई 2026 से हिरासत में है। उसके वकील ने आरोप पत्र दाखिल होने का हवाला देकर जमानत मांगी। लोक अभियोजक ने इसका विरोध किया। संवाद
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