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बीएलओ प्रतिदिन कम से कम 50 फार्म वितरित करें : एसडीएम
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Wed, 10 Jun 2026 12:44 AM IST
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पंचायत भवन में आयोजित कार्यशाला में उपस्थित एसडीएम महेश कुमार व अन्य। सूचना विभाग
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भिवानी। एसडीएम एवं भिवानी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी महेश कुमार ने सभी बीएलओ को प्रतिदिन कम से कम 50 फार्म वितरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण लोकतंत्र की नींव से जुड़ा कार्य है और इसे निर्धारित समयावधि में पूरी निष्ठा एवं पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
पंचायत भवन में बीएलओ एवं सुपरवाइजरों के लिए आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए एसडीएम महेश कुमार ने कहा कि किसी भी मतदाता का हाउस नंबर शून्य नहीं किया जाए। उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं का नाम वर्ष 2002 की मतदाता सूची में नहीं है उनके लिए तीन श्रेणियां निर्धारित की गई हैं।
उन्होंने कहा कि पहली श्रेणी में ऐसे मतदाता शामिल हैं जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है और जिनका नाम वर्ष 2002 की मतदाता सूची में नहीं है। ऐसे मतदाताओं को निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। दूसरी श्रेणी में 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे मतदाताओं को अपने दस्तावेज के साथ माता या पिता में से किसी एक का दस्तावेज देना होगा। तीसरी श्रेणी में 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे मतदाताओं को अपने दस्तावेज के साथ माता और पिता दोनों के दस्तावेज जमा कराने होंगे।
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एसडीएम ने सभी बीएलओ को निर्देश दिए कि वे प्रतिदिन कम से कम 50 फार्म अवश्य वितरित करें। यदि किसी मतदाता का घर बंद मिलता है या घर पर कोई नहीं मिलता तो बीएलए-द्वितीय की सहायता ली जा सकती है। इसके अतिरिक्त यदि घर का गेट बंद मिले तो फार्म को गेट के अंदर डाल दें ताकि नागरिक के घर लौटने पर उसे फार्म प्राप्त हो सके। इस दौरान ईआरओ गौरव कुमार, कानूनगो रामफल सहित बीएलओ एवं सुपरवाइजर उपस्थित रहे।
पंचायत भवन में बीएलओ एवं सुपरवाइजरों के लिए आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए एसडीएम महेश कुमार ने कहा कि किसी भी मतदाता का हाउस नंबर शून्य नहीं किया जाए। उन्होंने बताया कि जिन मतदाताओं का नाम वर्ष 2002 की मतदाता सूची में नहीं है उनके लिए तीन श्रेणियां निर्धारित की गई हैं।
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उन्होंने कहा कि पहली श्रेणी में ऐसे मतदाता शामिल हैं जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है और जिनका नाम वर्ष 2002 की मतदाता सूची में नहीं है। ऐसे मतदाताओं को निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। दूसरी श्रेणी में 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे मतदाताओं को अपने दस्तावेज के साथ माता या पिता में से किसी एक का दस्तावेज देना होगा। तीसरी श्रेणी में 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे मतदाताओं को अपने दस्तावेज के साथ माता और पिता दोनों के दस्तावेज जमा कराने होंगे।
एसडीएम ने सभी बीएलओ को निर्देश दिए कि वे प्रतिदिन कम से कम 50 फार्म अवश्य वितरित करें। यदि किसी मतदाता का घर बंद मिलता है या घर पर कोई नहीं मिलता तो बीएलए-द्वितीय की सहायता ली जा सकती है। इसके अतिरिक्त यदि घर का गेट बंद मिले तो फार्म को गेट के अंदर डाल दें ताकि नागरिक के घर लौटने पर उसे फार्म प्राप्त हो सके। इस दौरान ईआरओ गौरव कुमार, कानूनगो रामफल सहित बीएलओ एवं सुपरवाइजर उपस्थित रहे।