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Bhiwani News: नाबालिग के यौन उत्पीड़न केस में दोषी को उम्रकैद की सजा और 35 हजार रुपये जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 21 Nov 2025 01:03 AM IST
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In the case of sexual harassment of a minor, the guilty has been sentenced to life imprisonment and fined 35 thousand rupees
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भिवानी। नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी के मामले में एडीजे सुरुचि अटरेजा सिंह की अदालत ने दोषी प्रवीण निवासी देवसर को उम्रकैद और 35 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। न्यायालय ने जुर्माना न भरने की स्थिति में अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी किया है।
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जिले की एक महिला ने जूई कला पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि 24 सितंबर 2024 को आरोपी ने उनकी नाबालिग बेटी को घर के बाहर खेलते समय प्लाॅट में ले जाकर उसका यौन उत्पीड़न किया। आरोपी ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी।
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शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। ट्रायल के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने दोषी प्रवीण को निम्न सजा सुनाई। धारा 06 पॉक्सो एक्ट के तहत उम्रकैद और 20,000 रुपये जुर्माना, धारा 10 पॉक्सो एक्ट के तहत 7 वर्ष की कैद और 10,000 रुपये जुर्माना, धारा 351(2) भारतीय दंड संहिता के तहत 2 वर्ष की कैद और 5,000 रुपये जुर्माना लगाया है।
भिवानी पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने सभी थाना और चौकी इंचार्ज को निर्देश दिए हैं कि महिला विरोधी अपराध में तुरंत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाए, ताकि पीड़ित को समय पर न्याय दिलाया जा सके।
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