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30 जून तक लंबित संपत्तिकर पर 100 प्रतिशत ब्याज माफी का लाभ लें : हरबीर सिंह
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भिवानी। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका क्षेत्रों में लंबित संपत्तिकर पर 30 जून 2026 तक 100 प्रतिशत ब्याज माफी योजना का लाभ लिया जा सकता है। जिला नगर आयुक्त हरबीर सिंह ने शहरवासियों से हरियाणा सरकार की ओर से चलाई जा रही संपत्तिकर ब्याज माफी योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है।
हरबीर सिंह ने बताया कि जिन संपत्ति मालिकों का संपत्तिकर बकाया है, वे एकमुश्त राशि जमा कर और अपनी संपत्ति आईडी स्वयं सत्यापित कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना आमजन को आर्थिक राहत देने के साथ-साथ नगर परिषद के रिकॉर्ड को भी अपडेट करने में सहायक साबित होगी। उन्होंने शहरवासियों से समय रहते बकाया संपत्तिकर जमा करवाने और सरकार की ओर से दी गई 100 प्रतिशत ब्याज माफी का लाभ लेने की अपील की।
जिला नगर आयुक्त ने बताया कि यदि किसी नागरिक को संपत्ति आईडी सत्यापित करवाने में किसी प्रकार की परेशानी आती है तो वह किसी भी कार्य दिवस पर नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर संपत्तिकर शाखा से संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान करवा सकता है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद का उद्देश्य नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना है।
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हरबीर सिंह ने बताया कि जिन संपत्ति मालिकों का संपत्तिकर बकाया है, वे एकमुश्त राशि जमा कर और अपनी संपत्ति आईडी स्वयं सत्यापित कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना आमजन को आर्थिक राहत देने के साथ-साथ नगर परिषद के रिकॉर्ड को भी अपडेट करने में सहायक साबित होगी। उन्होंने शहरवासियों से समय रहते बकाया संपत्तिकर जमा करवाने और सरकार की ओर से दी गई 100 प्रतिशत ब्याज माफी का लाभ लेने की अपील की।
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जिला नगर आयुक्त ने बताया कि यदि किसी नागरिक को संपत्ति आईडी सत्यापित करवाने में किसी प्रकार की परेशानी आती है तो वह किसी भी कार्य दिवस पर नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर संपत्तिकर शाखा से संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान करवा सकता है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद का उद्देश्य नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना है।