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Bhiwani News: नाबालिग बच्चे को बंधक बनाने और उत्पीड़न के मामले में पुलिसकर्मी सहित तीन आरोपी गिरफ्तार
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भिवानी। पांच साल के नाबालिग बच्चे को बंधक बनाने और शारीरिक उत्पीड़न के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को एक पुलिसकर्मी सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दो आरोपी रोहतक जिले के निवासी हैं। बच्चे के शरीर पर चोटों के निशान मिल थे जिसके चलते जिला नागरिक अस्पताल में दाखिल कराया गया। फिलहाल उसकी हालत ठीक है और अस्पताल से छुट्टी दिलाकर जिला बाल कल्याण समिति ने अपने संरक्षण में ले लिया है। पुलिस फिलहाल आरोपियों से पूछताछ में जुटी है।
शहर थाने के एसएचओ जरनैल सिंह ने बताया कि हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य सुशील वर्मा ने नाबालिग बच्चे को बंधक बनाने और उसका शारीरिक शोषण किए जाने की शिकायत दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पांच साल के बच्चे को भिवानी में रह रहे और बहादुरगढ़ में तैनात पुलिसकर्मी सोमबीर ने बिना किसी वैध कानूनी दत्तक ग्रहण प्रक्रिया अपनाए अपने घर में रखा है। उसे बंधक बनाकर शारीरिक उत्पीड़न किया जा रहा है। बच्चे को उचित दस्तावेज, पहचान पत्र या वैध अभिभावकत्व प्रमाण के बिना स्कूल में दाखिल कराया गया है ताकि इसके जरिये पिता का नाम बदला जा सके। इस शिकायत पर स्टेट क्राइम ब्रांच और जिला बाल कल्याण समिति की संयुक्त टीम ने सात अप्रैल को भिवानी में हनुमान गेट स्थित सोमबीर के घर छापा मारकर बच्चे को रेस्क्यू किया। 9 अप्रैल काउंसलिंग के दौरान बच्चे ने बताया कि उसकी रोजाना पिटाई की जाती थी। उसे बंधक बनाकर रखा गया। इसके बाद जिला बाल कल्याण समिति ने पुलिस को पत्र लिखकर आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज करने की सिफारिश की।
सौतेले पिता ने बच्चे को बेच दिया था
जांच में पता चला कि बच्चा मूलत: बिहार का रहने वाला है। उसकी मां ने निडाना (रोहतक) निवासी सुनील से शादी की थी। करीब साढ़े चार साल पहले वह पति को छोड़कर चली गई। इसके बाद सुनील ने बच्चे को बेच दिया। उससे पूछताछ के बाद पुलिस ने समरगोपालपुर (रोहतक) निवासी राममेहर को गिरफ्तार किया। राममेहर पुलिसकर्मी सोमबीर की बुआ का लड़का है। एसएचओ ने बताया कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
जिला बाल कल्याण समिति के संरक्षण में रहेगा बच्चा
जिला बाल कल्याण समिति के चेयरमैन एडवोकेट प्रदीप तंवर ने बताया कि बच्चा समिति के सरंक्षण में रहेगा और अच्छे विद्यालय में दाखिला कराया जाएगा। उसे अब किसी को नहीं सौंपा जाएगा। उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से समिति के कंधों पर रहेगी।
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पुलिस ने आरोपियों पर कमजोर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। अपहरण और मानव तस्करी की धाराएं भी लगानी चाहिए थी। इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी दखल दिया है। विस्तृत जांच कराई जाए तो मानव तस्करी के नेटवर्क का खुलासा होगा। - सुशील वर्मा शिकायतकर्ता एवं हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य
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शहर थाने के एसएचओ जरनैल सिंह ने बताया कि हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य सुशील वर्मा ने नाबालिग बच्चे को बंधक बनाने और उसका शारीरिक शोषण किए जाने की शिकायत दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पांच साल के बच्चे को भिवानी में रह रहे और बहादुरगढ़ में तैनात पुलिसकर्मी सोमबीर ने बिना किसी वैध कानूनी दत्तक ग्रहण प्रक्रिया अपनाए अपने घर में रखा है। उसे बंधक बनाकर शारीरिक उत्पीड़न किया जा रहा है। बच्चे को उचित दस्तावेज, पहचान पत्र या वैध अभिभावकत्व प्रमाण के बिना स्कूल में दाखिल कराया गया है ताकि इसके जरिये पिता का नाम बदला जा सके। इस शिकायत पर स्टेट क्राइम ब्रांच और जिला बाल कल्याण समिति की संयुक्त टीम ने सात अप्रैल को भिवानी में हनुमान गेट स्थित सोमबीर के घर छापा मारकर बच्चे को रेस्क्यू किया। 9 अप्रैल काउंसलिंग के दौरान बच्चे ने बताया कि उसकी रोजाना पिटाई की जाती थी। उसे बंधक बनाकर रखा गया। इसके बाद जिला बाल कल्याण समिति ने पुलिस को पत्र लिखकर आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज करने की सिफारिश की।
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सौतेले पिता ने बच्चे को बेच दिया था
जांच में पता चला कि बच्चा मूलत: बिहार का रहने वाला है। उसकी मां ने निडाना (रोहतक) निवासी सुनील से शादी की थी। करीब साढ़े चार साल पहले वह पति को छोड़कर चली गई। इसके बाद सुनील ने बच्चे को बेच दिया। उससे पूछताछ के बाद पुलिस ने समरगोपालपुर (रोहतक) निवासी राममेहर को गिरफ्तार किया। राममेहर पुलिसकर्मी सोमबीर की बुआ का लड़का है। एसएचओ ने बताया कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
जिला बाल कल्याण समिति के संरक्षण में रहेगा बच्चा
जिला बाल कल्याण समिति के चेयरमैन एडवोकेट प्रदीप तंवर ने बताया कि बच्चा समिति के सरंक्षण में रहेगा और अच्छे विद्यालय में दाखिला कराया जाएगा। उसे अब किसी को नहीं सौंपा जाएगा। उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से समिति के कंधों पर रहेगी।
पुलिस ने आरोपियों पर कमजोर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। अपहरण और मानव तस्करी की धाराएं भी लगानी चाहिए थी। इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी दखल दिया है। विस्तृत जांच कराई जाए तो मानव तस्करी के नेटवर्क का खुलासा होगा। - सुशील वर्मा शिकायतकर्ता एवं हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य