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Bhiwani News: तीन लाख रुपये छीनने के दो दोषियों को पांच-पांच साल की कैद
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भिवानी। व्यक्ति से तीन लाख रुपये छीनने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरुचि अटरेजा सिंह की अदालत ने दो दोषियों को पांच-पांच साल के कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषियों में प्रदीप निवासी खातीवास, जिला चरखी दादरी और दीपक उर्फ दिपु निवासी मोरवाला, जिला चरखी दादरी शामिल हैं।
दोनों को धारा 379/34 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी करार दिया गया। मामला वर्ष 2020 में थाना शहर भिवानी के अंतर्गत सामने आया था। पुलिस चौकी दिनोद गेट के तत्कालीन प्रभारी एएसआई देवेंद्र कुमार को 23 नवंबर 2020 को सूचना मिली थी कि पंजाब नेशनल बैंक, देवसर चुंगी भिवानी के सामने बाइक सवार दो युवकों ने एक व्यक्ति से रुपयों से भरा बैग छीन लिया। कृष्णा कॉलोनी निवासी अश्वनी ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसने बैंक से तीन लाख रुपये निकलवाए थे। इसके बाद बाइक सवार दो व्यक्ति उसका बैग छीनकर भाग गए। शिकायत के आधार पर थाना शहर भिवानी में संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
एएसआई देवेंद्र कुमार ने पुलिस टीम के साथ आरोपी प्रदीप और दीपक उर्फ दिपु को गिरफ्तार किया था। दोनों को न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने मामले में नियमानुसार कार्रवाई पूरी करते हुए साक्ष्य और गवाह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए।
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सुनवाई के दौरान साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों को पांच-पांच वर्ष के कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोनों को न्यायालय के आदेशानुसार अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अपराधियों को सजा दिलाने के लिए मजबूत पैरवी के निर्देश
पुलिस अधीक्षक भिवानी सुमित कुमार ने सभी थाना प्रबंधकों और चौकी प्रभारियों को आपराधिक घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाने और आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने न्यायालय में विचाराधीन मामलों में मजबूती से पैरवी करने को कहा है ताकि पीड़ित को न्याय मिले और अपराधियों को उनके अपराध की सजा दिलाई जा सके।
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दोनों को धारा 379/34 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी करार दिया गया। मामला वर्ष 2020 में थाना शहर भिवानी के अंतर्गत सामने आया था। पुलिस चौकी दिनोद गेट के तत्कालीन प्रभारी एएसआई देवेंद्र कुमार को 23 नवंबर 2020 को सूचना मिली थी कि पंजाब नेशनल बैंक, देवसर चुंगी भिवानी के सामने बाइक सवार दो युवकों ने एक व्यक्ति से रुपयों से भरा बैग छीन लिया। कृष्णा कॉलोनी निवासी अश्वनी ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसने बैंक से तीन लाख रुपये निकलवाए थे। इसके बाद बाइक सवार दो व्यक्ति उसका बैग छीनकर भाग गए। शिकायत के आधार पर थाना शहर भिवानी में संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
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एएसआई देवेंद्र कुमार ने पुलिस टीम के साथ आरोपी प्रदीप और दीपक उर्फ दिपु को गिरफ्तार किया था। दोनों को न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने मामले में नियमानुसार कार्रवाई पूरी करते हुए साक्ष्य और गवाह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए।
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सुनवाई के दौरान साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया। अदालत ने दोनों को पांच-पांच वर्ष के कारावास और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोनों को न्यायालय के आदेशानुसार अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अपराधियों को सजा दिलाने के लिए मजबूत पैरवी के निर्देश
पुलिस अधीक्षक भिवानी सुमित कुमार ने सभी थाना प्रबंधकों और चौकी प्रभारियों को आपराधिक घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाने और आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने न्यायालय में विचाराधीन मामलों में मजबूती से पैरवी करने को कहा है ताकि पीड़ित को न्याय मिले और अपराधियों को उनके अपराध की सजा दिलाई जा सके।