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Bhiwani News: मातृ शक्ति उद्यमिता योजना से महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर, पांच लाख रुपये तक मिलेगा ऋण

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 13 May 2026 01:29 AM IST
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Women will become self-reliant through Matri Shakti Entrepreneurship Scheme, they will get loans up to Rs 5 lakh.
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भिवानी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार की मातृ शक्ति उद्यमिता योजना के तहत पांच लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए जिले को 88 केसों का लक्ष्य मिला है। एडीसी दीपक बाबू लाल करवा ने बताया कि योजना के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।
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एडीसी ने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से संचालित इस योजना का लाभ हरियाणा की स्थायी निवासी महिलाओं को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय पांच लाख रुपये से कम है। योजना के तहत आवेदन करने वाली महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही आवेदक किसी भी पूर्व ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
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उन्होंने बताया कि समय पर ऋण की किस्तें जमा कराने वाली महिलाओं को तीन वर्षों तक सात प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से दी जाएगी।

हरियाणा महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक राजकुमार ने बताया कि योजना के तहत डेयरिंग सहित उद्योग विभाग की सूची में शामिल नकारात्मक गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि योजना से संबंधित आवेदन और जानकारी के लिए महम रोड स्थित मकान नंबर-60 स्थित महिला विकास निगम कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा मोबाइल नंबर 7507189640 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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