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बादशाह के गीत 'टटिहरी' पर विवाद: आपत्तिजनक शब्दों पर महिला आयोग ने जारी किया समन, सुनवाई 13 मार्च को
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: Nivedita
Updated Fri, 06 Mar 2026 02:24 PM IST
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सार
पानीपत की सामाजिक कार्यकर्ता सविता आर्य (अध्यक्ष, नारी तू नारायणी उत्थान समिति) और शिव कुमार (डायरेक्टर, शिव आरती इंडिया फाउंडेशन) ने शिकायत दी है कि हरियाणवी गीत ‘टटिहरी’ में इस्तेमाल किए गए कुछ शब्द हरियाणवी संस्कृति और महिलाओं की गरिमा के विपरीत हैं।
गायक बादशाह
- फोटो : फाइल
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विस्तार
हरियाणा राज्य महिला आयोग ने गायक बादशाह के नए गीत ‘टटिहरी’ में कथित रूप से मर्यादा का उल्लंघन होने की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सुनवाई तय कर दी है।
आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया के निर्देश पर इस मामले में 13 मार्च को सुबह 11:30 बजे जिला उपायुक्त कार्यालय, पानीपत के कॉन्फ्रेंस हॉल में सुनवाई होगी।
महिला आयोग की ओर से जारी समन के अनुसार, पानीपत की सामाजिक कार्यकर्ता सविता आर्य (अध्यक्ष, नारी तू नारायणी उत्थान समिति) और शिव कुमार (डायरेक्टर, शिव आरती इंडिया फाउंडेशन) ने शिकायत दी है कि हरियाणवी गीत ‘टटिहरी’ में इस्तेमाल किए गए कुछ शब्द हरियाणवी संस्कृति और महिलाओं की गरिमा के विपरीत हैं।
आयोग ने मामले में गायक आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया उर्फ बादशाह को भी पक्षकार बनाया है। हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2012 के अनुच्छेद 10(3) के तहत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर सुनवाई में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।
महिला आयोग ने पानीपत के पुलिस अधीक्षक से भी कहा है कि सभी नामजद पक्षों की 13 मार्च को तय समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करवाई जाए। आयोग ने स्पष्ट किया है कि समन में नामजद सभी लोगों का सुनवाई में उपस्थित होना अनिवार्य है।
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आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया के निर्देश पर इस मामले में 13 मार्च को सुबह 11:30 बजे जिला उपायुक्त कार्यालय, पानीपत के कॉन्फ्रेंस हॉल में सुनवाई होगी।
महिला आयोग की ओर से जारी समन के अनुसार, पानीपत की सामाजिक कार्यकर्ता सविता आर्य (अध्यक्ष, नारी तू नारायणी उत्थान समिति) और शिव कुमार (डायरेक्टर, शिव आरती इंडिया फाउंडेशन) ने शिकायत दी है कि हरियाणवी गीत ‘टटिहरी’ में इस्तेमाल किए गए कुछ शब्द हरियाणवी संस्कृति और महिलाओं की गरिमा के विपरीत हैं।
आयोग ने मामले में गायक आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया उर्फ बादशाह को भी पक्षकार बनाया है। हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2012 के अनुच्छेद 10(3) के तहत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर सुनवाई में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।
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महिला आयोग ने पानीपत के पुलिस अधीक्षक से भी कहा है कि सभी नामजद पक्षों की 13 मार्च को तय समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करवाई जाए। आयोग ने स्पष्ट किया है कि समन में नामजद सभी लोगों का सुनवाई में उपस्थित होना अनिवार्य है।