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Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Promotion process for JBT and C&V teachers to TGT Art posts begins Haryana

Haryana: जेबीटी और सीएंडवी शिक्षकों की टीजीटी आर्ट में पदोन्नति प्रक्रिया शुरू, जानें काैन होंगे पात्र

Mon, 17 Aug 2026 10:36 AM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Mon, 17 Aug 2026 10:36 AM IST
सार

जिलों को शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियां, अद्यतन सारांश पत्र, एसीआर, विशेष एसीआर और एनओसी निर्धारित प्रोफार्मा में भेजनी होगी। सभी दस्तावेज संबंधित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित होने जरूरी हैं।

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Promotion process for JBT and C&V teachers to TGT Art posts begins Haryana
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Adobe Stock

विस्तार

हरियाणा के प्राथमिक और मौलिक शिक्षा विभाग ने जेबीटी और सीएंडवी शिक्षकों को टीजीटी आर्ट के पद पर पदोन्नति देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा की ओर से जारी आदेश में सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों और जिला शिक्षा अधिकारियों को पात्र शिक्षकों के पदोन्नति मामले 27 अगस्त तक भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
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पदोन्नति के लिए वही शिक्षक पात्र होंगे, जिन्होंने 31 मार्च 2026 तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी कर ली थी। जिलों को शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियां, अद्यतन सारांश पत्र, एसीआर, विशेष एसीआर और एनओसी निर्धारित प्रोफार्मा में भेजनी होगी। सभी दस्तावेज संबंधित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित होने जरूरी हैं। मामले हार्ड कॉपी के साथ सॉफ्ट कॉपी में भी भेजने होंगे।
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विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में शामिल सभी शिक्षकों को उनकी पात्रता और वरिष्ठता के आधार पर विचार में लिया जाए। इसके लिए 1 से 40,773 तक शिक्षकों की राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची जिलों को उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2024 के बाद पदोन्नत 58 शिक्षकों की सूची भी भेजी गई है, जबकि 15 शिक्षकों के मामले पहले से निदेशालय में उपलब्ध हैं।
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जो शिक्षक पदोन्नति नहीं लेना चाहते, उन्हें सहमति के साथ शपथपत्र देकर अपना फोरगो मामला निर्धारित अवधि में भेजना होगा। जिला अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कोई पात्र शिक्षक पदोन्नति से वंचित न रहे। विभाग ने चेतावनी दी है कि किसी पात्र शिक्षक का मामला छूटने पर संबंधित डीईईओ भविष्य में होने वाली कानूनी कार्रवाई या प्रतिकूल आदेश के लिए जिम्मेदार होंगे।
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