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हरियाणा: ट्रैप केस में शिकायतकर्ताओं को बड़ी राहत, रिश्वत की राशि अब जल्द मिलेगी वापस; रिवॉल्विंग फंड का गठन
Mon, 17 Aug 2026 06:35 PM IST
शाहिल शर्मा
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Published by: शाहिल शर्मा
Updated Mon, 17 Aug 2026 06:35 PM IST
सार
सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से शिकायतकर्ताओं का आर्थिक बोझ कम होगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस कार्रवाई में आमजन का सहयोग व भरोसा मजबूत होगा।
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एंटी करप्शन ब्यूरो हरियाणा
- फोटो : सांकेतिक तस्वीर
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विस्तार
भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस ट्रैप में अब रिश्वत की रकम देने वाले शिकायतकर्ताओं को लंबे समय तक अपनी राशि फंसे रहने की चिंता नहीं होगी। हरियाणा सरकार ने ट्रैप कार्रवाई के दौरान शिकायतकर्ताओं द्वारा दी गई रिश्वत की रकम की प्रतिपूर्ति के लिए हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो रिवॉल्विंग फंड गठित किया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार फंड का संचालन राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक करेंगे।
जांच पूरी होने तक मिलेगी रकम
नई व्यवस्था के तहत ट्रैप के लिए शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि वापस दिलाने की औपचारिक प्रक्रिया तय की गई है। संबंधित जांच अधिकारी प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव रेंज प्रभारी आईजी, डीआईजी या एसपी के माध्यम से विजिलेंस मुख्यालय भेजेंगे। इसके बाद गठित समिति मामले के गुण-दोष के आधार पर राशि लौटाने का निर्णय करेगी।
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जांच पूरी होने तक मिलेगी रकम
नई व्यवस्था के तहत ट्रैप के लिए शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि वापस दिलाने की औपचारिक प्रक्रिया तय की गई है। संबंधित जांच अधिकारी प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव रेंज प्रभारी आईजी, डीआईजी या एसपी के माध्यम से विजिलेंस मुख्यालय भेजेंगे। इसके बाद गठित समिति मामले के गुण-दोष के आधार पर राशि लौटाने का निर्णय करेगी।
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समिति में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के एडीजीपी/आईजी अध्यक्ष होंगे, जबकि एक डीआईजी और जिला अटॉर्नी या उप जिला अटॉर्नी सदस्य होंगे। अदालत से रकम मिलने पर फंड में जमा करनी होगी। प्रतिपूर्ति मंजूर होने के बाद शिकायतकर्ता को शपथ-पत्र देना होगा कि आपराधिक कार्रवाई पूरी होने पर अदालत से ट्रैप की रकम मिलने के बाद वह राशि रिवॉल्विंग फंड में जमा करेगा। इसके बाद स्वीकृत रकम सीधे उसके बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
सरकार ने फंड के वित्तीय प्रबंधन के लिए भी प्रावधान किए हैं। 70 प्रतिशत राशि खर्च होने के बाद फंड में आवश्यक रकम फिर उपलब्ध कराई जाएगी। इसका लेखा-परीक्षण प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), हरियाणा करेगा। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से शिकायतकर्ताओं का आर्थिक बोझ कम होगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस कार्रवाई में आमजन का सहयोग व भरोसा मजबूत होगा।
सरकार ने फंड के वित्तीय प्रबंधन के लिए भी प्रावधान किए हैं। 70 प्रतिशत राशि खर्च होने के बाद फंड में आवश्यक रकम फिर उपलब्ध कराई जाएगी। इसका लेखा-परीक्षण प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), हरियाणा करेगा। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से शिकायतकर्ताओं का आर्थिक बोझ कम होगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस कार्रवाई में आमजन का सहयोग व भरोसा मजबूत होगा।