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Chandigarh-Haryana News: व्यापार शुरू करना हुआ आसान, अब दोहरी पंजीकरण प्रक्रिया से राहत

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- पहले अलग-अलग विभागों की औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती थीं, अब एक बार ही पंजीकरण कराना होगा
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। प्रदेश सरकार ने सोमवार को व्यापारियों, दुकानदारों और व्यावसायिक संस्थानों को बड़ी राहत देते हुए नया नियम लागू किया है। नए नियम के तहत अगर कोई संस्थान श्रमिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियां संहिता 2020 के तहत पंजीकृत हो जाता है तो उसे अलग से दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान कानून के तहत व्यवसाय शुरू करने के लिए दोबारा पंजीकरण नहीं कराना होगा।

पहले किसी भी दुकान, संस्थान या व्यावसायिक प्रतिष्ठान को कारोबार शुरू करने के लिए श्रम सुरक्षा कानून के तहत पंजीकरण कराने के साथ-साथ दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान कानून के तहत भी अलग से पंजीकरण या सूचना देनी पड़ती थी। इससे व्यापारियों को दोहरी कागजी प्रक्रिया, अधिक समय, अतिरिक्त खर्च और प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था।
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इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि व्यापार शुरू करने की प्रक्रिया सरल होगी, सरकारी औपचारिकताएं कम होंगी और कारोबारियों का समय व पैसा बचेगा। उद्योगों, दुकानदारों और संस्थानों पर अनावश्यक बोझ घटेगा और नई इकाइयों को जल्दी काम शुरू करने की सुविधा मिलेगी। अन्य श्रम और व्यावसायिक नियम पहले की तरह लागू रहेंगे और संस्थानों को उनका पालन करना होगा।
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