सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   The new law will now determine workers' wages, leave, bonuses and work rules.

Chandigarh-Haryana News: मजदूरों का वेतन, छुट्टी, बोनस और काम के नियम अब नए कानून से तय होंगे

विज्ञापन
विज्ञापन
- न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम, डिजिटल वेतन रिकॉर्ड और महंगाई भत्ता स्पष्ट, पारदर्शी और एक समान होगा
Trending Videos



अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। राज्य सरकार ने सोमवार को कोड ऑन वेजेज (हरियाणा) रूल्स 2026 का ड्राफ्ट जारी किया है जिससे पूरे राज्य में वेतन, बोनस, ओवरटाइम, न्यूनतम मजदूरी और कर्मचारियों के अधिकारों की एक समान व्यवस्था लागू होगी। साथ ही सरकार एक राज्य सलाहकार बोर्ड बनाएगी जिसमें कर्मचारी, नियोक्ता और विशेषज्ञ शामिल होंगे जो वेतन नीतियों पर सुझाव देंगे।


सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि अब न्यूनतम वेतन तय करते समय केवल बेसिक मजदूरी नहीं बल्कि परिवार का पूरा खर्च ध्यान में रखा जाएगा। इसमें भोजन, कपड़े, किराया, बिजली, बच्चों की पढ़ाई, इलाज और अन्य जरूरतें शामिल होंगी। मजदूरी को घंटे, दिन और महीने के हिसाब से तय किया जाएगा। कर्मचारियों को उनके काम की प्रकृति अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल के आधार पर वेतन मिलेगा। साथ ही अलग-अलग क्षेत्रों के हिसाब से वेतन तय किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन



साल में दो बार संशोधित होगा महंगाई भत्ता
अब महंगाई भत्ता साल में दो बार संशोधित होगा। हर कर्मचारी को हर सप्ताह कम से कम एक अनिवार्य छुट्टी मिलेगी। ओवरटाइम, नाइट शिफ्ट, वेतन कटौती, जुर्माना और बोनस के स्पष्ट नियम लागू होंगे ताकि मनमानी कम हो। सभी कंपनियों और संस्थानों को अब कर्मचारियों का वेतन रजिस्टर, उपस्थिति रिकॉर्ड, बोनस, कटौती और वेतन पर्ची डिजिटल या लिखित रूप में रखना जरूरी होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed